Pimpri Chinchwad Municipal Corporation: पिंपरी-चिंचवड़ शहर में अनधिकृत विज्ञापन होर्डिंग्स के बढ़ते चलन पर महानगरपालिका ने अब सख्ती शुरू कर दी है। शहर के सौंदर्याकरण को बनाए रखने के साथ-साथ महानगरपालिका के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए विज्ञापन फलक एवं लाइसेंस विभाग ने बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
इसी अभियान के तहत चोवीसावाड़ी में 30 गुणा 30 फीट का एक बड़ा विज्ञापन फलक लोहे के पूरे ढांचे समेत हटाया गया। महानगरपालिका की कार्रवाई से शहर में अनधिकृत होर्डिंग लगाने वाली विज्ञापन एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।
मनपा ने स्पष्ट किया है कि निजी जमीन पर भी विज्ञापन फलक लगाने के लिए पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। अनुमति के बिना लगाए गए किसी भी फलक को हटाने के साथ संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
चोवीसावाड़ी के कालीभित रोड परिसर स्थित सर्वे नंबर 175/9 में बिना अनुमति 30 गुणा 30 फुट का विज्ञापन फलक लगाए जाने की जानकारी महानगरपालिका के विभाग को मिली थी।
जांच में फलक अनधिकृत पाए जाने के बाद विज्ञापन फलक एवं लाइसेंस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
इस दौरान पूरा विज्ञापन फलक उसके लोहे के ढांचे समेत हटाया गया। यह कार्रवाई उपायुक्त राजेश आगले के मार्गदर्शन में की गई, शहर में अनधिकृत फलक लगाने की शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
चोवीसावाड़ी की कार्रवाई से पहले महानगरपालिका ने ताथवड़े क्षेत्र में भी अनधिकृत विज्ञापन फलक हटाए थे। इसके अलावा थर्मक्स चौक स्थित समर्थ सहकारी बैंक की इमारत पर लगाए गए अनधिकृत विज्ञापन फलक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी।
लगातार की जा रही कार्रवाई से पालिका ने संकेत दिया है कि पिंपरी चिंचवड़ शहर में बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन फलक अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
चोवीसावाड़ी में 30×30 फीट का अनधिकृत फलक हटाया गया। फलक के साथ लोहे का पूरा ढांचा भी हटाया गया।
निजी जमीन पर भी विज्ञापन फलक के लिए पालिका की पूर्व अनुमति जरूरी,
ताथवड़े और थर्मक्स चौक में भी पहले कार्रवाई,
बिना अनुमति फलक लगाने पर पूर्व सूचना के बिना कार्रवाई की चेतावनी।