PCMC Action Against Builder: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) ने बारिश के बीच सड़क खुदाई पर सख्त कार्रवाई की है। भोसरी एमआईडीसी क्षेत्र में बिना अनुमति विद्युत केबल बिछाने के लिए सड़क और फुटपाथ की खुदाई करने वाले बिल्डर पर ₹80.93 लाख का भारी जुर्माना ठोका गया है।
दरअसल, मनपा आयुक्त शेखर सिंह ने 15 मई से 15 अक्टूबर तक शहर में किसी भी तरह की सड़क या फुटपाथ खुदाई पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। यह आदेश केवल अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर लागू है। इसके बावजूद भोसरी के लांडेवाड़ी रोड और एमआईडीसी चौक पर खुदाई का काम धड़ल्ले से चल रहा था। स्थानीय नागरिकों ने इस अवैध काम की शिकायत महापालिका को दी।
शिकायत के बाद ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापत्य विभाग ने मौके पर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि लगभग 237 मीटर लंबाई में सड़क और फुटपाथ को खोदकर केबल डाली गई थी। इसके बाद संबंधित बिल्डर के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू की गई।
नगरपालिका ने बिल्डर को ₹80,93,868 का नोटिस भेजा और 5 दिन की मोहलत दी कि वह यह रकम कोषागार में जमा करे और उसकी रसीद विभाग को सौंपे। साथ ही साफ चेतावनी दी गई कि आगे किसी भी तरह की खुदाई केवल विभाग की अनुमति से ही की जा सकेगी, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
हालांकि नोटिस दिए जाने के बाद भी बिल्डर ने अब तक यह जुर्माना नहीं भरा है। ऐसे में मनपा की ओर से आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़कों की खुदाई के कारण बारिश में गड्ढे और पानीभराव की समस्या बढ़ जाती है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मनपा का यह कदम न केवल नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए है, बल्कि अन्य बिल्डरों और ठेकेदारों को भी कड़ा संदेश देता है कि शहर की सड़कों को बिना अनुमति नुकसान पहुंचाने वालों पर आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।