नासिक मेडिकल कॉलेज के लिए 12.71 हेक्टेयर जमीन मंजूर सोर्स: सोशल मीडिया
नासिक

नासिक में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ! 12.71 हेक्टेयर जमीन मंजूर; देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर शासनादेश जारी

Nashik Medical College Land: नासिक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए 12.71 हेक्टेयर वैकल्पिक सरकारी जमीन मंजूर हुई है। गट नंबर 117 की जमीन पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मनीषा बोंदरे

Nashik Medical College Land Approval: नासिक के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 12.71 हेक्टेयर वैकल्पिक सरकारी जमीन उपलब्ध कराने को राजस्व विभाग ने मंजूरी दी है। इससे परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध होने का रास्ता साफ हुआ है।

मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मंजूर

नासिक शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजस्व विभाग ने परियोजना के लिए 12.71 हेक्टेयर वैकल्पिक सरकारी जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। शासनादेश में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर यह निर्णय लिए जाने का उल्लेख किया गया है।

इस मंजूरी के बाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रस्तावित निर्माण के लिए आवश्यक सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे नासिक में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजना को गति मिलने की उम्मीद है।

पहले 14.31 हेक्टेयर जमीन का था प्रस्ताव

इससे पहले मौजे म्हसरूळ स्थित गट क्रमांक 257 की 14.31 हेक्टेयर जमीन सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, बाद में यह जानकारी सामने आई कि संबंधित जमीन वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है।

इसके चलते पहले दी गई मंजूरी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए वैकल्पिक सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन के समक्ष भेजा गया।

गट नंबर 117 की जमीन को मंजूरी

वैकल्पिक जमीन के प्रस्ताव के तहत मौजे नासिक शहर स्थित गट क्रमांक 117 की कुल 13.80 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया। इसमें से 0.69 हेक्टेयर जमीन पहले ही अन्य संस्था को आवंटित की जा चुकी है।

इस जमीन को अलग रखने के बाद शेष 12.71 हेक्टेयर जमीन सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए उपलब्ध कराने को शासन ने मंजूरी दी है। यानी अब परियोजना के लिए जमीन का नया विकल्प तय हो गया है।

निर्धारित शर्तों के अधीन मिलेगी जमीन

शासनादेश के अनुसार, यह जमीन महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता तथा संबंधित नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद संबंधित विभागों के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए जमीन की मंजूरी को नासिक में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आगे की प्रशासनिक और निर्माण संबंधी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

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