प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया) 
नांदेड़

नांदेड़: 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Nanded News: नांदेड़ की अदालत ने 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी माधव रमेश जानोले को आजीवन कारावास और 50,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पॉक्सो और IPC के तहत आरोप साबित पाए।

आकाश मसने

Nanded POCSO Case: महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में माधव रमेश जानोले को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

नांदेड़ की प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने एक जघन्य अपराध के मामले में माधव रमेश जानोले नामक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने अपने आदेश में दोषी जानोले पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया गया।

कैसे दिया गया वारदात को अंजाम?

अदालत के कागजात के अनुसार, यह घटना तब हुई जब चार वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी जानोले ने बच्ची को चॉकलेट के लिए पैसे देने के बहाने बहलाया-फुसलाया और अपने घर ले गया। इसके बाद उसने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

इस मामले में, हवाई अड्डे की पुलिस ने आरोपी जानोले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के अंतर्गत बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जानोले को दोषी करार दिया। अदालत ने यह स्पष्ट माना कि अभियोजन पक्ष जानोले पर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से साबित करने में सफल रहा। नतीजतन, आरोपी को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई गई है।

(एजेंसी नइपुट के साथ)

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