Nagpur Restaurant License Cancelled: नागपुर जिले की खाद्य सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर अस्वच्छ माहौल में खाद्य पदार्थ बेचने वाले नागपुर के होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और डेयरी संचालकों पर अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सख्त कार्रवाई की है।
हालांकि कार्रवाई के बाद भी कई प्रतिष्ठानों के पहले की तरह बेधड़क खुले रहने से अब आम नागरिकों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि एफडीए की यह कार्रवाई वाकई सख्त है या सिर्फ एक दिखावा। सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता संदीप बदाना द्वारा मांगी गई, जानकारी से एफडीए की इस कार्रवाई की जमीनी हकीकत सामने आई है।
अन्न एवं औषधि प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एफडीए ने 8 जून से 14 अगस्त के बीच खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण नियम 2011 का उल्लंघन करने वाले शहर के 15 नामी खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
विभाग के मुताबिक, जिन प्रतिष्ठानों ने जरूरी प्रावधानों और कागजी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया उनमें से 8 प्रतिष्ठानों का निलंबन वापस ले लिया गया। वहीं गंभीर लापरवाही और कमियां पाए जाने वाले 7 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस अथवा पंजीकरण पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।
सलीम मटन शॉप (महादुला) 6 अगस्त 2026
याराना फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट (हजारी पहाड़) 29 जुलाई 2026
इंडियन तंदूर (काटोल रोड) 12 अगस्त 2026
मोहाडीकर सावजी वाड़ा (तारोडी) 14 अगस्त 2026
स्वप्निल बघु कांबले (कोराडी मंदिर) 14 अगस्त 2026
मदर डेयरी मिल्क फ्रेंचाइजी (सेंट्रल एवेन्यू) 14 अगस्त 2026
कियारा नूडल्स एंड ट्रेडिंग (कांजी हाउस के पास) 18 अगस्त 2026
मैसर्स हीरा स्वीट्स प्रा.लि. (पांचपावली) 29 जुलाई 2026
द हट फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा (कलमेश्वर रोड) 13 जुलाई 2026
इंदौर नमकीन प्रोडक्ट्स (वांजरा इंडस्ट्रयल एरिया)-24 अगस्त 2026
श्री साईनाथ ट्रेडिंग कंपनी (इतवारी) 10 अगस्त 2026
अशोका रेस्टोरेंट (माउंट रोड, सदर) 24 जुलाई 2026
मचान रेस्टोरेंट (सोमलवाड़ा) - 7 अगस्त 2026