Mumbai Railway Catering Stalls Inspection: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बासी, अस्वच्छ और नियमों के विपरीत खाद्य पदार्थ बेचने वाले खानपान स्टॉल संचालकों के खिलाफ रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य और पश्चिम रेलवे की विशेष जांच मुहिम में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टॉल्स पर बंद और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में 15 से 24 अगस्त के बीच 39 खानपान स्टॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 20 स्टॉल्स ने कमियां दूर करने और जुर्माना भरने के बाद दोबारा कारोबार शुरू कर दिया है, जबकि 19 स्टॉल्स अभी भी बंद हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 3.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जांच अभियान के दौरान दादर, बोरीवली, वापी, वलसाड और सूरत समेत कई स्टेशनों के खानपान स्टॉल्स की जांच की गई। अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, खाद्य पदार्थों के भंडारण, हैंडलिंग, साफ-सफाई और निर्धारित नियमों के पालन की विशेष रूप से जांच की जा रही है।
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में 53 स्टॉल्स की जांच के दौरान छह स्टॉल्स पर कार्रवाई की गई। इनमें तीन स्टॉल्स को 10 दिनों के लिए बंद किया गया। इन मामलों में कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कमियां दूर करने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही स्टॉल्स को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) के प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास नमः वेटिंग लाउंज स्थित एक स्टॉल पर जांच के दौरान बासी वेज बर्गर बेचने का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि सुबह 11 बजे तैयार किया गया वेज बर्गर शाम 4.30 बजे तक बिक्री के लिए रखा गया था। इसमें खराब टोमेटो और मेयोनिज से दुर्गंध आने की भी पुष्टि हुई।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टॉल संचालकों के खिलाफ आगे भी जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। रेलवे ने संकेत दिया है कि खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता से समझौता करने वाले संचालकों को राहत नहीं दी जाएगी।