पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया जोरों पर (सौजन्यःसोशल मीडिया) 
मुंबई

Mumbai News: पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया जोरों पर, प्रताप सरनाईक ने दी जानकारी

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है।

आंचल लोखंडे

मुंबई: केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। इस निर्णय को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की योजना बनाई गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद को सूचित किया कि 2019 के बाद पंजीकृत सभी नए वाहनों में निर्माताओं द्वारा स्वयं एचएसआरपी लगाया गया है।

विधान परिषद सदस्य एडवोकेट अनिल परब और शशिकांत शिंदे ने पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दर के संबंध में दिलचस्प सुझाव दिए थे, जिस पर मंत्री सरनाईक ने जवाब दिया। मंत्री सरनाईक ने कहा कि अब तक एचएसआरपी के लिए 16,58,495 वाहन पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 3,73,999 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में दक्षता के लिए तीन विभाग बनाए गए हैं तथा अलग-अलग क्लस्टरों के माध्यम से कार्य की योजना बनाई गई है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

सरकार ने विभिन्न राज्यों में एचएसआरपी लागू करने की दरें भी स्पष्ट कर दी हैं। परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में दरें अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की कीमतों में विसंगतियों के आरोप हैं। हालाँकि, सभी साक्ष्यों की जांच की जाएगी और उचित जांच की जाएगी। हालांकि, परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि किराये में कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें...

एचएसआरपी के संबंध में दरों की जानकारी

परिवहन मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में दोपहिया वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की दर 450 रुपये तय की गई है। उन्होंने अन्य राज्यों में एचएसआरपी के संबंध में दरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए ली जाने वाली दरें आंध्र प्रदेश - 451 रुपये, असम - 438 रुपये, बिहार - 451 रुपये, छत्तीसगढ़ - 410 रुपये, गोवा - 465 रुपये, गुजरात - 468 रुपये, हरियाणा - 468 रुपये, हिमाचल प्रदेश - 451 रुपये, कर्नाटक - 451 रुपये, मध्य प्रदेश - 468 रुपये, मेघालय - 465 रुपये, दिल्ली - 451 रुपये, ओडिशा - 506 रुपये, सिक्किम - 465 रुपये, अंडमान और निकोबार - 465 रुपये, चंडीगढ़ - 506 रुपये, दीव और दमन - 465 रुपये, उत्तर प्रदेश - 451 रुपये और पश्चिम बंगाल - 506 रुपये हैं।

सकारात्मक प्रतिक्रिया

मंत्री सरनाईक ने यह भी कहा कि तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग दरें हैं। एचएसआरपी लागू करने की समय सीमा 30 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। मंत्री सरनाईक ने यह भी कहा कि इससे ड्राइवरों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस सरकारी योजना के तहत 2019 से पहले पंजीकृत लगभग 1.75 करोड़ वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जाएगी। परिवहन मंत्री सरनाईक ने आश्वासन दिया कि नागरिकों ने इस प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा।

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