Maharashtra Electoral Officer CEO Voter Registration Drive: महाराष्ट्र में कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मतदाता पंजीकरण और दावों-आपत्तियों के निपटारे के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्यभर में मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन उपायों को लागू कर रहे हैं। सीईओ कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए 5 से 9 अक्टूबर तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं।
बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) विद्यार्थियों को आवेदन भरने में सहायता देने के साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े सवालों का समाधान कर रहे हैं। मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले पात्र मतदाताओं की पहचान के लिए बीएलओ घर-घर जाकर विशेष अभियान चला रहे हैं।
पात्रता की जांच के बाद ऐसे मतदाताओं से नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जा रहा है। सीईओ कार्यालय के अनुसार, सत्यापन के दौरान घर पर नहीं मिले पात्र नागरिकों के लिए 10 और 11 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे।
इसके अलावा जिन मतदाताओं ने अपना सामान्य निवास स्थान बदल लिया है और बीएलओ के दौरे के दौरान उनके नाम अनुपस्थित या स्थानांतरित व्यक्तियों की सूची में दर्ज किए गए हैं, वे भी नाम पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सीईओ कार्यालय ने बताया कि अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाताओं की सूची महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए दावे और आपत्तियों की अवधि 12 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।
इस अवधि में आवेदन ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल अथवा 'ईसीआईनेट' मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
कार्यालय ने पात्र नागरिकों से निर्धारित अवधि में अपने नाम की जांच करने और आवश्यकता होने पर पंजीकरण अथवा दावा-आपत्ति दाखिल करने की अपील की है।