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महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दोबारा पंजीकरण कराने वाले मतदाताओं की परेशानी दूर करने के लिए चुनाव आयोग से बदलाव की मांग की है।
मतदाता सूची से नाम कटने के बाद दोबारा आवेदन करने वालों को पहली बार मतदाता बनने से जुड़ी घोषणा के कारण भ्रम हो सकता है।
प्रस्ताव में फॉर्म 6 के शीर्षक से नए मतदाता शब्द हटाने और पहले से पंजीकृत लोगों के लिए अलग घोषणा का विकल्प देने की बात कही गई है।
Maharashtra SIR: मतदाता सूची से नाम कटने के बाद दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के सामने फॉर्म 6 को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने चुनाव आयोग से इस फॉर्म में बदलाव करने या 'पहली बार मतदाता बनने' की घोषणा हटाने का प्रस्ताव दिया है।
वजह यह है कि पहले से मतदाता रहे लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए होता है।
लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन लोगों के नाम सूची से हट गए, उनमें कई पहले से पंजीकृत मतदाता भी हो सकते हैं। ऐसे में पहली बार पंजीकरण की घोषणा को लेकर उनके मन में भ्रम पैदा हो सकता है। उन्हें आशंका है कि गलत घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र चुनाव कार्यालय का प्रस्ताव इसी उलझन को दूर करने की कोशिश है। यदि चुनाव आयोग बदलाव स्वीकार करता है, तो पहले से मतदाता रहे लोगों के दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सकती है।
प्रस्ताव में फॉर्म के शीर्षक से' नए मतदाता' शब्द हटाने, पहले से पंजीकृत रहे लोगों के लिए अलग घोषणा का विकल्प देने और पुराने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर दर्ज करने की सुविधा देने की मांग की गई है। चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम में भी बदलाव सुझाए गए हैं। इसके लिए नियमों में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है।
29 सितंबर को चुनाव आयोग ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जहां एसआईआर पूरा हो चुका है। इसका मकसद छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है।
महाराष्ट्र में भेजा गया प्रस्ताव इसी प्रक्रिया की व्यावहारिक दिक्कत दूर करने से जुड़ा है। फॉर्म में बदलाव को मंजूरी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। यदि प्रस्ताव स्वीकार होता है तो पहले से मतदाता रहे लोगों के दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो सकती है।