महाराष्ट्र PWD होर्डिंग्स (सौ. सोशल मीडिया ) 
मुंबई

महाराष्ट्र में PWD सड़कों पर होर्डिंग के नियम सख्त, अब सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी अनुमति

Maharashtra PWD New Hoarding Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब सभी प्रस्तावों को मुख्य अभियंता की मंजूरी मिलेगी।

अपूर्वा नायक

Maharashtra PWD New Hoarding Guidelines News: महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के नियमों को और सख्त करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है।

नई व्यवस्था के तहत अब राज्य भर में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के सभी प्रस्तावों को संबंधित मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। विज्ञापन लगाने की अनुमति केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी और इसकी अवधि पूरी होने के बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा।

इसके बजाय संबंधित स्थान का आवंटन नई ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही होर्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और मानसून के दौरान विशेष निरीक्षण भी अनिवार्य किए गए हैं।

मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों, सरकारी इमारत परिसरों, उनकी छतों और राइट ऑफ वे क्षेत्र में निजी विज्ञापन होर्डिंग लगाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

शासन के नए परिपत्र के अनुसार अब राज्यभर में पीडब्ल्यूडी के अधीन सभी सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के प्रस्तावों को संबंधित मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। पहले मुंबई के कुछ प्रमुख महामागों के मामलों में शासन स्तर पर मंजूरी का प्रावधान था।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि होर्डिंग लगाने की अनुमति केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी। इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सभी प्रस्तावों पर वर्ष 2016 में जारी दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली का पालन किया जाएगा।

सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्यमी पर

आवश्यक शर्तों के साथ ई-निविदाएं आमंत्रित कर सर्वाधिक बोली लगाने वाले पात्र निविदाकर्ता को नियमानुसार अधिकार प्रदान किए जाएंगे, सरकार ने प्रत्येक विज्ञापन होर्डिंग के लिए उद्यमी से सुरक्षा की गारंटी लेना अनिवार्य किया है। होर्डिंग की सुरक्षा व उससे संबंधित किसी भी दुर्घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उद्यमी की होगी। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी होर्डिंग का प्रत्येक छह माह में सक्षम स्वतंत्र सरकारी संस्था से सुरक्षा परीक्षण कराया जाएगा।

मुंबई से नवभारत लाइव के लिए धीरेंद्र उपाध्याय

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