दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे  (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
मुंबई

मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला.. आदित्य ठाकरे का पलटवार, बोले- मीडिया ट्रायल और झूठे प्रचार से नहीं झुकेंगे

Aaditya Thackeray On FIR: दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे ने अपने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वे दिशा से कभी नहीं मिले। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष और छवि खराब करने का प्रयास बताया।

गोरक्ष पोफली

Aaditya Thackeray Statement Disha Salian Case: शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला हूं और न ही उनसे मेरी कोई पहचान थी। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।

आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अफवाहों का धुंध फैलाना बंद करने के लिए एक बार फिर से केवल और केवल तथ्य बता रहा हूं! मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला हूं और न ही उनसे मेरी कोई पहचान थी।

छवि खराब करने का आरोप

उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंशा से, व्यक्तिगत द्वेष के कारण, चरित्र हनन करने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा पिछले 6 सालों से बार-बार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से कोई सबूत या संबंध न होने के बावजूद मेरा नाम जोड़ने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है।

कोई तथ्य और सच्चाई न होने वाला यह लगातार झूठा कैंपेन दुर्भाग्यपूर्ण है। शोर मचाकर टीवी चैनलों पर की जाने वाली झूठी चर्चाएं और मीडिया ट्रायल सत्य को नहीं बदल सकते।

एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग

आदित्य ठाकरे ने कहा कि आधिकारिक एजेंसियों को बिना किसी बाधा के, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना चरित्र हनन के और निष्पक्ष रूप से एक बार फिर से नए सिरे से यह जांच करने दीजिए। फिर से कह रहा हूं, जिन्हें लगता है कि इस तरह के चरित्र हनन और झूठे प्रचार के रास्ते से आप हमें चुप करा सकते हैं, तो यह आपका भ्रम है। सत्य के लिए, अन्याय के खिलाफ, देशवासियों को साथ लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी!

दरअसल, दो दिन पहले दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दावा किया कि उनके पास आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।

वकील निलेश ओझा के गंभीर आरोप

वहीं उनके वकील निलेश ओझा ने आरोप लगाया कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई, क्योंकि उसके पास आदित्य ठाकरे गैंग के ड्रग्स और बाल तस्करी से जुड़े सबूत थे, जो उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए थे। ओझा ने यह भी कहा कि दिशा का मोबाइल 9 से 17 जून 2020 तक आरोपियों के कब्जे में रहा।

सीबीआई एफआईआर पर बयान

दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर वकील निलेश ओझा ने कहा, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बयान से यह स्थापित होता है कि दिशा सालियान के साथ जघन्य अपराध किए गए- उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई।

तथ्यों से पता चलता है कि दिशा के पास आदित्य ठाकरे और गैंग की अवैध गतिविधियों, जिसमें ड्रग्स का कारोबार और बाल तस्करी भी शामिल है, के बारे में विस्तृत सबूत थे।

- एजेंसी इनपुट से

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