भाग्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज पर FDA कार्रवाई  सोर्स: सोशल मीडिया
छत्रपति संभाजीनगर

छत्रपति संभाजीनगर FDA कार्रवाई : मानकों की अनदेखी; भाग्योदय एग्रो का लाइसेंस सस्पेंड, 23.32 लाख का तेल जब्त

Sambhajinagar FDA Oil Seizure: संभाजीनगर के वैजापुर में भाग्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया। जांच में 86 में से 36 अंक मिले और 10,798 किलो पामोलिन तेल जब्त हुआ।

शफीउल्ला हुसैनी, मनीषा बोंदरे

Food Safety Action; Palmolein Oil: छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर स्थित भाग्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज में खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के दौरान गंभीर कमियां मिलीं। संस्थान को 86 में से सिर्फ 36 अंक मिले। इसके बाद लाइसेंस निलंबित करते हुए 10,798.4 किलो रिफाइंड पामोलिन तेल जब्त किया गया।

औचक जांच में खुली मानकों की पोल

छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर तहसील स्थित भाग्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने के बाद संस्थान का खाद्य कारोबार लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान 23 लाख 32 हजार 455 रुपये मूल्य का 10,798.4 किलोग्राम रिफाइंड पामोलिन तेल जब्त किया गया।

सह आयुक्त श्रीकांत करकले के अनुसार, सुरक्षित खाद्य, सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत 2 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा प्रमोद सुरसे के दल ने गंगापुर मार्ग स्थित घायगाव में संस्थान का औचक निरीक्षण किया था।

86 में से मिले सिर्फ 36 अंक

खाद्य सुरक्षा मानकों के मूल्यांकन के दौरान संस्थान को 86 में से केवल 36 अंक मिले। यानी मूल्यांकन में संस्थान को करीब 42 प्रतिशत अंक ही प्राप्त हुए। प्रशासन ने इसे निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया।

निरीक्षण के दौरान कारखाने का फर्श तैलीय और क्षतिग्रस्त मिला। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पानी के पेयजल योग्य होने का प्रमाणपत्र या जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। खाद्य सामग्री और पैकिंग सामग्री खुले में जमीन पर रखी मिली। साथ ही पर्याप्त भंडारण व्यवस्था का भी अभाव पाया गया।

खुले दरवाजे, जालियां और सुरक्षा साधनों की कमी

जांच में सामने आया कि तेल के भंडारण के लिए लोहे की टंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। कारखाने के दरवाजे खुले पाए गए, जबकि खिड़कियों पर कीटरोधक जालियां नहीं थीं। कीट नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित केवल प्रमाण उपलब्ध था।

कर्मचारियों के लिए आवश्यक दस्ताने और एप्रन भी उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने का प्रमाण भी जांच दल को नहीं मिला।

अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश

कार्रवाई के बाद संबंधित संस्थान को सभी कमियां दूर कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी।

सह आयुक्त श्रीकांत करकले ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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