Chhatrapati Sambhajinagar Blinkit License Suspended: छत्रपति संभाजीनगर में ऑनलाइन खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ब्लिंकिट के सातारा और हर्सूल स्थित दो केंद्रों पर खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और कानूनी नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दोनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।
जांच में खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण से लेकर कर्मचारियों की स्वच्छता और आपूर्ति श्रृंखला के अभिलेखों तक कई गंभीर खामियां मिलीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरे को देखते हुए सहायक आयुक्त तथा लाइसेंस प्राधिकारी द। वि। पाटील ने निलंबन के आदेश जारी किए।
छत्रपति संभाजीनगर के सातारा इलाके के हाईकोर्ट कॉलोनी स्थित ब्लिंकिट केंद्र की जांच वर्षा रोडे और कीर्तिका झाडे ने की। यहां खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन आपूर्ति के साथ विल्स, क्लासिक और मार्लबोरो सिगरेट की बिक्री भी पाई गई। खाद्य बिक्री परिसर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होने के बावजूद यह गतिविधि जारी थी।
जांच में समाप्त उपयोग अवधि वाला ब्रजरत्न काऊ घी भी नियमित बिक्री के भंडार में मिला। वहीं, शीत तापमान में रखना जरूरी खाद्य उत्पाद सामान्य तापमान पर रखा गया था। शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री एक ही रैक में रखी मिली, जिससे परस्पर दूषित होने का खतरा था।
ब्लिंकिट के हरसूल केंद्र की जांच फरिद सिद्दीकी ने की। यहां खाद्य सामग्री के भंडारण वाले रैक के ठीक सामने दो शौचालय मिले। हाथ धोने की जगह भी बेहद गंदी थी और वहां तंबाकू के दाग पाए गए। माल उतारने वाले हिस्से की फर्श और सीढ़ियां टूटी हुई थीं तथा कचरा बिखरा था। चूहों के प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक जाल भी नहीं मिले।
दोनों केंद्रों पर खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। कई कर्मचारी एप्रन, दस्ताने और सिर ढकने वाले सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करते मिले। हरसूल केंद्र पर शीतगृह के तापमान की नियमित निगरानी से जुड़े अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे।
छत्रपति संभाजीनगर के सातारा इलाके के ब्लिंकिट सेंटर पर अन्य प्रतिष्ठानों के नाम से खाद्य खरीद के बिल मिले, लेकिन ब्लिंकिट से उनके व्यावसायिक संबंध और खाद्य सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। हरसूल केंद्र पर भी खरीद बिल और आपूर्ति श्रृंखला का विवरण उपलब्ध नहीं था। पेयजल की शुद्धता की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। मूल खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करने के बजाय केवल शुल्क भुगतान की रसीद लगाई गई थी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दोनों केंद्रों के निलंबन काल में खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री, भंडारण और ऑनलाइन वितरण पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन कर कारोबार जारी रखने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।