

Malad Blinkit Store FDA Action: मुंबई के मालाड स्थित ब्लिंकिट स्टोर में खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आने से हड़कंप मच गया। एफडीए की जांच में स्टोर में भारी गंदगी, बड़ी संख्या में कॉकरोचों का प्रकोप, अनुचित तरीके से रखे खाद्य पदार्थ, खराब व छेड़छाड़ किए गए पैकेज और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का स्टॉक मिला।
सब्जियों और फलों तक में कॉकरोचों का प्रकोप पाया गया, जबकि कोल्ड स्टोरेज में भी खराब और एक्सपायर्ड पैकेट मिले। खाद्य पदार्थों की सुरक्षित भंडारण व्यवस्था और जरूरी स्वच्छता मानकों की धज्जियां उड़ती पाए जाने के बाद एफडीए ने ब्लिंकिट का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही लाइसेंस निलंबन के दौरान स्टोर से खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है।
एफडीए की मुंबई टीम द्वारा 7 अगस्त को मलाड पश्चिम स्थित रामचंद्र लेन के निकट सर्वोदय भवन की पहली मंजिल पर चल रहे ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर के निरीक्षण में अस्वच्छता, कॉकरोचों का प्रकोप, खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के कई गंभीर उल्लंघन पाए गए। इस बीच यह भी सामने आया कि खाद्य पदार्थों को जंग लगी रैक और फर्श पर रखा जा रहा था। कोल्ड स्टोरेज की सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। इसके अलावा एक्सपायर्ड और खराब स्थिति वाले तथा छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का स्टॉक भी पाया गया।
एफडीए की जांच में स्टोर के अंदर रखी सब्जियों और फलों के स्टॉक में भी कॉकरोच पाए गए। इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा सामने आया। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले स्थानों पर कीट और चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी व्यवस्था भी नहीं मिली। कचरा प्रबंधन में भी खामियां मिलीं। इससे खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए।
अमेजन रिटेल इंडिया प्रा. लिमिटेड ने 13 जुलाई को जारी लाइसेंस रद्द करने के आदेश के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने लाइसेंस रद्द करने का आदेश बरकरार रखा।
ग्राहकों की शिकायत के बाद एफडीए ने बुलढाणा जिले में रिलायंस रिटेल लिमिटेड की जांच कर के काजू कतली के 54 बॉक्स यानी 10 हजार रुपए की 11.340 किलो काजू कतली जब्त कर ली।
जांच में खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षात्मक उपकरणों की उचित व्यवस्था नहीं मिली। स्टोरेज व हैंडलिंग क्षेत्रों में कीट-चूहा नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम भी नदारद थे और कुछ खाद्य पदार्थ अव्यवस्थित तरीके से रखे गए थे। कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ मिले।
स्टोरेज की सफाई और रखरखाव भी मानकों के अनुरूप नहीं था, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा सामने आया। गंभीर खामियों पर एफडीए ने ब्लिंकिट का खाद्य लाइसेंस 27 जुलाई से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। लाइसेंस निलंबन के दौरान खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण और कारोबार पर रोक रहेगी।