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रामनगर पुलिस ने 1 नवंबर को सावरकर चौक परिसर में कार्रवाई कर 20.62 लाख रुपए का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और पिकअप वाहन जब्त किया।
जब्त माल में विभिन्न ब्रांडों के कुल 850 पैकेट और एक किलो वजन वाले 120 पैकेट शामिल हैं।
वाहन चालक समीर शेख कुरैशी और माल के मालिक वसीम झिमरी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Ramnagar Police Chandrapur: चंद्रपुर शहर में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के कारोबार को लेकर एक ही मामले में दो अलग-अलग शिकायतों के बाद विवाद गहरा गया है। रामनगर पुलिस ने 1 नवंबर को सावरकर चौक परिसर में कार्रवाई कर 20.62 लाख रुपए का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और परिवहन में इस्तेमाल पिकअप वाहन जब्त किया। इस मामले में वाहन चालक और माल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं, इसी खेप को लेकर दो युवकों पर वाहन चालक से तीन लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए अलग मामला दर्ज किया गया है।
दूसरी ओर, आरोपित पक्ष ने फिरौती के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद तंबाकू पकड़कर पुलिस के हवाले करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक शिवाजी बी. नागवे के नेतृत्व में टीम ने सावरकर चौक पर पिकअप वाहन को रोका। तलाशी के दौरान ईगल ब्रांड के 330 पैकेट, अन्य ब्रांड के 400 पैकेट तथा एक किलो वजन वाले 120 पैकेट सहित विभिन्न प्रकार का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बरामद हुआ।
जब्त तंबाकू की कीमत 10 लाख 59 हजार 500 रुपए, पिकअप वाहन की कीमत 10 लाख रुपए तथा अन्य सामग्री सहित कुल जब्ती 20 लाख 62 हजार रुपए बताई गई है। वाहन चालक समीर शेख कासिम कुरैशी (41), निवासी अष्टभुजा वार्ड, चंद्रपुर से पूछताछ में माल वसीम झिमरी का होने की जानकारी सामने आई। इस प्रकरण में रामनगर थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। जांच पुलिस उपनिरीक्षक हिराचंद नीलकंठ गव्हारे कर रहे हैं।
इसी घटना से जुड़े दूसरे प्रकरण में वाहन चालक समीर सलीम कुरैशी ने शिकायत दर्ज कराई कि 1 नवंबर को एमआईडीसी के गोदाम से सुगंधित तंबाकू के 20 बोरे लेकर सिंदेवाही की ओर जाते समय अजयपुर के सामने रबाज मुब्बशिर शेख और इरफान शेख ने उसे रोका। शिकायत के अनुसार, दोनों ने वाहन में बैठकर उसे आगे ले जाने को कहा और बाद में तीन लाख रुपए की मांग की। रकम नहीं देने पर वाहन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ा करवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपितों ने तत्काल 50 हजार रुपए की व्यवस्था करने का दबाव बनाया। इस शिकायत के आधार पर रामनगर पुलिस ने रबाज मुब्बशिर शेख और इरफान शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 308(4) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
दूसरी ओर, इरफान शेख ने पत्रकार परिषद में अपने और साथी के खिलाफ लगाए गए फिरौती के आरोपों को निराधार बताया। उनका दावा है कि उन्होंने 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की खेप पकड़कर रामनगर पुलिस थाने पहुंचाई थी। उनके अनुसार, थाने पहुंचने से पहले सावरकर चौक पर वसीम झिमररी और उनके कुछ साथियों ने माल छुड़ाने का प्रयास किया तथा शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट और धमकी दी। इरफान ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित तंबाकू के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित आरोपियों पर मकोका अथवा मिनी मकोका लगाने और अपने खिलाफ दर्ज फिरौती का मामला वापस लेने की मांग की।