Mini Cooper Crash Case: 3 लोगों को रौंदने वाले आरोपियों को जमानत, HC ने कहा- जनता की भावना से नहीं चलता कानून

Kochi Nedumbassery Car Accident: कोच्चि मिनी कूपर हादसे में केरल हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जमानत का फैसला कानून से तय होता है, जनता की भावना से नहीं।
Mini Cooper Crash Case
केरल हाई कोर्ट ने मिनी कूपर क्रैश केस के तीनों आरोपियों को जमानत दी(सोर्स- ANI)
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Highlights:

  • केरल हाई कोर्ट ने Mini Cooper Crash Case में तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।

  • मुख्य आरोपी सुहैल सजीव को जमानत मिलने के बावजूद 10 दिन बाद रिहा किया जाएगा।

  • BMW रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटना से पांच सेकंड पहले कार की रफ्तार 162 किमी प्रति घंटा थी।

Mini Cooper Crash Case: केरल हाई कोर्ट ने चर्चित मिनी कूपर क्रैश मामले के तीन आरोपियों जमानत दे दी है। इस क्रैश में पिछले महीने कोच्चि के पास तीन लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को जमानत दे दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जनता की भावना यह तय नहीं कर सकती की किसे जमानत दी जाए और किसे नहीं। 

केरल हाई कोर्ट ने आदेश पास करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि 19 साल के सुहैल सजीव, जो इस केस का पहला आरोपी है और जिस पर आरोप है कि उसने शराब पीकर कार चलाई थी, उसे तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा।

सुहैल को 10 दिन बाद जमानत दी जाएगी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मिनी कूपर दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूछा कि क्या केस के सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत के फैसले लोगों की भावना के आधार पर नहीं लिए जा सकते, बल्कि कानून और तय तरीकों के हिसाब से लिए जाने चाहिए।

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अभियोग पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि सबूत अभी भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच दो हफ्ते में पूरी हो सकती है। 11 अक्टूबर की सुबह कोच्चि के पास नेदुम्बसेरी में तेज रफ्तार मिनी कूपर ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 21 साल के दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, एक्सीडेंट के समय सुहैल गाड़ी चला रहा था और नशे में था।

दुर्घटना के बाद वायरल हुआ था सुहैल का वीडियो

दुर्घटना के बाद सुहैल द्वारा पुलिस को कथित तौर पर कही गई बातों की रिपोर्ट के बाद इस मामले ने लोगों का काफी ध्यान खींचा था। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने कथित तौर पर दुर्घटना के बाद कहा, सड़कें किस लिए होती हैं? गाड़ी चलाने के लिए है ना? और यह भी दावा किया कि उसके पिता इस मामले को संभाल लेंगे।

गाड़ी की स्पीड पर BMW की रिपोर्ट

इस बीच दुर्घटना में शामिल मिनी कूपर की बनाने वाली कंपनी BMW ने गाड़ी की जांच की और पाया कि दुर्घटना से पांच सेकंड पहले उसकी स्पीड लगभग 162 किमी प्रति घंटा थी, पुलिस ने गुरुवार को बताया। क्रैश डेटा एनालिसिस के मुताबिक, ड्राइवर ने टू-व्हीलर से टकराने से करीब एक सेकंड पहले ब्रेक लगाए थे, जब कार की स्पीड 144 किमी प्रति घंटा थी।

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पुलिस ने कहा कि जांच में सामने आए CCTV फुटेज से पता चला है कि कार ने सिर्फ 11 सेकंड में 500 मीटर का सफर तय किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि गाड़ी के एडवांस्ड क्रैश सेफ्टी मॉड्यूल (ACSM) से विश्लेषण  किए गए डेटा से भी इन नतीजों को समर्थन मिला।