फायर एनओसी, होटल जांच, अग्नि सुरक्षा,(सोर्स: सोशल मीडिया)  
औरंगाबाद

छत्रपति संभाजीनगर के 174 होटल बिना फायर NOC, अब होगी सीलिंग की कार्रवाई; नियमों के उल्लंघन में मनपा सख्त

Sambhajinagar Fire NOC: दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद जांच में छत्रपति संभाजीनगर के 199 में से 174 होटल बिना फायर एनओसी के मिले। मनपा ने अंतिम नोटिस के बाद सीलिंग की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अंकिता पटेल

Sambhajinagar Fire Safety Audit: छत्रपति संभाजीनगर दिल्ली में होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने शहर के होटलों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच कराई, जांच रिपोर्ट में सामने आया कि शहर के 199 होटलों में से 174 होटल बिना वैध अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) के संचालित हो रहे हैं।

इस गंभीर स्थिति को देखते महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे ने अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन नहीं करने वाले होटलों को अंतिम नोटिस जारी किया जाए और उसके बाद भी आवश्यक अनुमति नहीं लेने वालों को सील किया जाए।

महानगरपालिका ने होटल, लॉज, बार, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, मॉल, सिनेमाघर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अग्नि सुरक्षा परीक्षण शुरू किया था। दो सप्ताह तक चले अभियान में सबसे अधिक अनियमितताएं होटल व्यवसाय में मिलीं।

आयुक्त येड़गे ने अग्निशमन विभाग को दिए निर्देश

कई होटलों में अग्निशमन उपकरण या तो पुराने पाए गए या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के केवल चार होटलों के पास ही वैध फायर एनओसी है और उसका नियमित नवीनीकरण भी किया गया है। वहीं 21 से 24 होटलों के पास पहले अनुमति थी, लेकिन समय पर उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। शेष अधिकांश होटल बिना वैध अनुमति के संचालित होते पाए गए।

नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

महानगरपालिका प्रशासन ने संबंधित होटल संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए थे। कुछ संचालकों ने प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन बड़ी संख्या में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ऐसे प्रतिष्ठानों को अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाले होटलों को अगले सप्ताह से सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मनपा आयुक्त अमोल येडगे ने साफ कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम नोटिस के बावजूद यदि होटल संचालक फायर एनओसी प्राप्त नहीं करते और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मानकों के अनुरूप नहीं बनाते हैं, तो संबंधित होटलों के विरुद्ध बिना किसी रियायत के सील की कार्रवाई की जाएगी।

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