Amravati Heavy Goods Vehicles: अमरावती शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या, नागरिकों की सुरक्षा और हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी व व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला के निर्देशों पर पुलिस उपायुक्त प्रांजलि सोनवणे द्वारा जारी यह अंतिम अधिसूचना 17 अगस्त से प्रभावी हो गई है। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 और महाराष्ट्र पुलिस कानून 1951 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भारी और व्यावसायिक मालवाहकों पर नो-एंट्री का समय सुबह 6।30 बजे से रात 9।30 बजे तक रहेगा। प्रतिबंधित वाहनों में 2000 किग्रा से अधिक तथा 2 टन से अधिक भारवहन क्षमता वाले सभी व्यावसायिक हल्के व भारी मालवाहक और मल्टी-एक्सल वाहन शामिल होंगे।
गांधी चौक से रवि नगर, राजापेठ, अंबापेठ मार्ग, बजरंग टेकड़ी से विलासनगर, पटवा चौक, मोरबाग, मसानगंज, गर्ल्स हाईस्कूल चौक से ईर्विन चौक और परकोटे के भीतर के घने आबादी वाले मार्ग पर।
पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्यान्न वितरण, कचरा गाड़ियां, अतिक्रमण विभाग, पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को प्रवेश की छूट रहेगी। जिन्हें अधिकतम 20 किमी/घंटा गति सीमा का पालन करना होगा। कृषि व खाद्यान्न वाहन को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित मार्गों एमआईडीसी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति से आवाजाही कर सकेंगे। गौण खनिज (रेती/गिट्टी आदि) वाहन को प्रतिदिन सुबह 8.30 से 12.30 बजे तक तथा रविवार को सुबह 6 से 11 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे तक अनुमति रहेगी। निजी ट्रैवल बसें वेलकम टी पॉइंट तक आकर यात्रियों को ड्रॉप/पिकअप कर तत्काल सुपर एक्सप्रेस हाईवे के जरिए बाहर निकलेंगी।
शहर में 2024 से जुलाई 2026 तक हुए 1,108 हादसों में 246 लोगों की जान गई और 913 लोग घायल हुए हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और नागरिकों से नए नियमों का कड़ाई से पालन करने और सहयोग की अपील की है।