ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट, गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज।
हाईकोर्ट ने अधूरी जांच को आधार बनाकर नहीं दिया जमानत का लाभ।
ट्विशा शर्मा के मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे की फोरेंसिक जांच का इंतजार।
Giribala Singh Bail Denied By High Court: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ट्विशा शर्मा मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, मामले में आरोपी और ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह बात साफ हो गई है कि गिरिबाला सिंह की दिवाली इस बार जेल में ही मनेगी। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने तथ्यों और परिस्थितियों साथ ही फोरेंसिक तथा डिजिटल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट के इंतजार के चलते यह फैसला लिया है।
जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि इस मामले में सभी तथ्यों और परिस्थियों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और खास रूप से बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत जांच जारी होने की वजह से साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट व एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट का इंतजार है इस वजह से कोर्ट आवेदिका को जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
दरअसल, इस मामले की पिछली सुनवाई भी काफी अहम है। पिछली सुनवाई में आरोपी गिरिबाला सिंह के वकील ने अदालत के सामने यह दलील रखी थी कि मुख्य रूप से ट्विशा के पति (समर्थ सिंह) जो गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। उन्होंने ट्विशा शर्मा को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया था।
वंही दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने यह तर्क रखा कि मुख्य आवेदिका गिरिबाला सिंह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले इस मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी की थी। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
ट्विशा शर्मा की मौत का मामला 12 मई 2026 की रात का है। राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्विशा मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया था।