मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस (सोर्स- सोशल मीडिया)
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ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, सीईसी के खिलाफ दायर याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सीईसी और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।

मनोज आर्या

Supreme Court on Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेगा। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग (ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को नोटिस भेजा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि वह चुनाव आयोग (EC) के सभी निर्णयों की समीक्षा करेगा और यदि कोई निर्णय कानून के अनुसार नहीं पाया गया, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

याचिका में चुनाव आयुक्त पर क्या आरोप?

कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई निर्णय लिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान उपयोग किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। बेंच ने कहा कि जब रिकॉर्ड उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, तो वह जांच करेगी कि फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया।

आदेश देने से कोर्ट ने किया था इनकार

फॉर्म 6 के माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन करता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतिम निर्णय आने तक कोई भी निर्णय लेने से रोकने का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दे सकती और उसे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के जवाबों को देखना होगा।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से क्या कहा?

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को अस्थायी रूप से किसी भी निर्णय लेने से रोका जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित किया जाता है, तो चुनाव आयोग का कार्य बाधित हो जाएगा।

कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में चुनाव कौन कराएगा। याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दिया गया कि दोनों चुनाव आयुक्त इस कार्य को संभाल सकते हैं।

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