पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत (सौजन्य-सोशल मीडिया) 
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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! इन शर्तों पर मिली जमानत, असम CM की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला

Pawan Khera Bail: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली।

प्रिया जैस

Supreme Court Grants Bail Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जालसाजी और मानहानि के मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़ा है।

पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पासपोर्ट पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मामला दर्ज कराया गया था। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं। इन आरोपों के बाद हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइंया सरमा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर मिली जमानत

  • पवन खेड़ा को जांच में सहयोग करना होगा।
  • खेड़ा को जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, तब उपस्थित होना होगा।
  • वह किसी भी तरह के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
  • कोर्ट ने साफ किया कि अपीलकर्ता बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अधिकार दिया कि वह आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त शर्तों को लागू कर सकता है।
  • जमानत के लिए जिन दस्तावेजों और तथ्यों का उल्लेख हुआ, उसता केस के अंतिम फैसले से कोई संबंध नहीं है।
  • ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार

इस मामले में पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसमें आज उन्हें जमानत मिली। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पवन खेड़ा भावुक हो गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उन्हें गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अदालत को बताया कि अगर उन्हें असम में अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का अर्थ ही ही समाप्त हो जाएगा।

पवन खेड़ा के खिलाफ केस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया था और FIR दर्ज की गई थी। पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां के पास तीन पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि रिंकी भुइयां सरमा के पास भारत, यीएई और मिस्त्र का पासपोर्ट है।

पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि रिंकी भुइयां के पास दुबई में कुछ आलीशान प्रॉपर्टीज भी हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ ही रिंकी भुइंया की अमेरिका के व्योमिंग राज्य में एक कंपनी होने का भी दावा किया।

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