-
बुध, 17 जून 2026 ई-पेपर
- Hindi News »
- India »
- Supreme Court Rejects Plea Seeking New Law On Hate Speech
‘कानून बनाना संसद का काम, हमारा नहीं’, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; याचिका खारिज
- Written By: मनोज आर्या
Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम संसद के काम में दखलअंदाजी नहीं कर सकते। नया कानून बनाना सिर्फ संसद का काम है और अदालत सिर्फ व्याख्या कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट, (सोर्स- सोशल मीडिया)
Supreme Court On Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार, (29 अप्रैल, 2026) को हेट स्पीच से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सजा का निर्धारण पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। नफरत भरे भाषण और बयान से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कई जगहों पर धर्म संसदों में दिए गए हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था न्यायपालिका को नये अपराध की अनुमति नहीं देती। देश की सर्वोच्च न्यायालच ने कहा कि संवैधानिक अदालते कानूना की व्याख्या की तो कर सकती है लेकिन वे कानून नहीं बना सकतीं या कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
‘हेट स्पीच के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त’
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए अभी मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। समस्या इसके क्रियान्वयन यानी लागू करने में है। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए जरूरी है। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो पीड़ित शख्स कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
सम्बंधित ख़बरें
कंगाल पाकिस्तान ने खोजा कमाई का नया जुगाड़, अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम से होने वाली इनकम पर लेगा टैक्स- VIDEO
तालाब में कूदकर भागे जहांगीर खान के समर्थक…पुष्पा की रिहाई के लिए दे रहे थे धरना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
हिम्मत है तो इस्तीफा दो… TMC के बागी सांसदों को हुमायूं कबीर ने दी खुली चुनौती, ममता के लिए किया बड़ा ऐलान
G7 समिट में PM मोदी और ट्रंप की हुई मुलाकात, गर्मजोशी से मिलाया हाथ; तस्वीरें हुई वायरल
सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम संसद के काम में दखलअंदाजी नहीं कर सकते। नया कानून बनाना सिर्फ संसद का काम है और अदालत सिर्फ व्याख्या कर सकती है। नया कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकती।
नया निर्देश जारी करने से कोर्ट का इनकार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बीएनएस एक व्यापक कानूनी स्ट्रक्चर प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट के पास व्यापक निगरानी अधिकार हैं और धारा 156(3) के तहत दिए गए आदेश संज्ञान से पहले के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को समय और परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में संशोधन करने का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने खुद कोई नया निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हेट स्पीच और अफवाहें समाज की एकता और संवैधानिक ढांचे के लिए हानिकारक होती हैं।
पीठ ने कहा कि वे चाहें तो विधि आयोग की मार्च 2017 की 267वीं रिपोर्ट में दिये गए सुझावों पर भी विचार कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: जल्द CRPF भेजो वरना अनहोनी हो जाएगी…भवानीपुर में घिरे सुवेंदु अधिकारी, CRPF ने किया लाठीचार्ज
कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने का आरोप
देश के अलग-अलग राज्यों में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया कि अक्टूबर 2022 में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का राज्यों द्वारा सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है।
Supreme court rejects plea seeking new law on hate speech
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
वैनगंगा नदी पर बनेंगे बैरेज के जाल, 198 गांवों को मिलेगा स्थायी सिंचन लाभ
Jun 17, 2026 | 08:25 AMWomen’s T20 World Cup 2026: इंग्लैंड ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, आयरलैंड को 4 विकेट से हराया
Jun 17, 2026 | 08:25 AM30 जून तक जेल में रहेंगे समर्थ और गिरिबाला सिंह, वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने और अंग्रेजी अखबार की मांग खारिज
Jun 17, 2026 | 08:22 AMBudhwar Upay: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करना न भूलें यह महाउपाय
Jun 17, 2026 | 08:20 AMGovernor Day 5: बॉक्स ऑफिस पर फीका पड़ा ‘गवर्नर’ का दम, 5वें दिन धीमी रही फिल्म की रफ्तार
Jun 17, 2026 | 08:10 AMअतिक्रमण हटाने का दावा खोखला, गोंदिया में 40 फुट चौड़ी सड़कें रह गई 20 फुट की
Jun 17, 2026 | 08:08 AMLionel Messi ने FIFA World Cup में रचा नया कीर्तिमान, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने
Jun 17, 2026 | 08:08 AMवीडियो गैलरी

कंगाल पाकिस्तान ने खोजा कमाई का नया जुगाड़, अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम से होने वाली इनकम पर लेगा टैक्स- VIDEO
Jun 16, 2026 | 11:09 PM
खून से CM योगी को लिखा पत्र! श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे पर उठे बड़े सवाल, देखें VIDEO
Jun 16, 2026 | 11:06 PM
Indore Murder Case: मंदिर के ट्रस्टी पर टूट पड़ा जिला बदर गुंडा, CCTV में कैद हुई वारदात, VIDEO वायरल
Jun 16, 2026 | 10:40 PM
मजार पर बुलडोजर एक्शन, आगरा में सालों पुराने धार्मिक स्थल पर पुलिस की कार्रवाई, देखें VIDEO
Jun 16, 2026 | 10:28 PM
राहुल गांधी के ‘फर्जी’ वीडियो पर भड़की BJP, कांग्रेस का पलटवार; बोले- दम है तो दमदारी दिखाओ, VIDEO
Jun 16, 2026 | 10:12 PM
स्लोवाकिया में प्रधान मंत्री मोदी को एक और सम्मान, ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस’ क्यों खास?
Jun 16, 2026 | 09:09 PM













