पुलिस गिरफ्त में अलगाववादी यासीन मलिक(फाइल फोटो) सोर्स- सोशल मीडिया
देश

मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में फंसा अलगाववादी यासीन मलिक, पाकिस्तानी पैसे से देश तोड़ने की साजिश रचता था

Money Laundering Case Against Yasin Malik: दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने अलगाववादी यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया है। उसपर हवाला के पैसे से देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा है।

नितिन कुमार राय

Highlights:

  • अलगाववादी यासीन मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

  • दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया है

  • हवाला चैनल के माध्यम से देश विरोधी गतिविधि करता था

NIA Court Orders Hearing Against Yasin Malik: अलगाववादी यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। नई दिल्ली स्थित विशेष एनआईए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक और 6 अन्य के खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया है। यह मामला हवाला चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान से विदेशी धन प्राप्त करने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि 8 करोड़ 94 लाख 87 हजार 639 रुपये की आपराधिक आय अर्जित की गई और बाद में आरोपियों द्वारा प्राप्त की गई।

ईडी का यह मामला एनआईए द्वारा 2017 में दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। जांच एजेंसी ने आईपीसी की कई धारा लगाई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क जरिए पेश हुए

विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ मुकदमे का आदेश दिया और 19 नवंबर से अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया। सुनवाई बंद कमरे में हुई। यासीन मलिक तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह मुकदमा लड़ेंगे।

सितंबर में, विशेष एनआईए न्यायालय ने पीएमएलए के तहत यासीन मलिक और 6 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अन्य आरोपियों में जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल राशिद शेख, शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मसरत आलम भट शामिल हैं।

कोर्ट ने सबूत के आधार पर माना

जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी हवाला के माध्यम से पाकिस्तान से और अन्य आतंकवादी संगठनों से विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त करने में शामिल थे, ताकि वे अलगाववाद और देश विरोधी गतिविधियों के अपने एजेंडे और विचारधारा का प्रचार कर सकें।

विशेष न्यायाधीश ने 9 सितंबर को आदेश दिया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर सभी सात आरोपियों, अर्थात् ज़हूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम और अब्दुल राशिद शेख के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है, जिसके लिए उक्त आरोपियों पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

पैसे का देश विरोधी इस्तेमाल

आरोपी अब्दुल की ओर से अधिवक्ता जूही भार्गवा, शब्बीर अहमद शाह की ओर से जहबी तिहामी और यासीन मलिक की ओर से एमिकस क्यूरी निशांत सिंह पेश हुए थे। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप 2 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त हुई है। 8,94,87,639 रुपये की धनराशि, जिसे बाद में आरोपियों द्वारा विभिन्न रूपों में और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त, संप्रेषित, स्थानांतरित, छुपाया, अपने कब्जे में लिया, अर्जित और/या उपयोग किया गया।

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