Indian Railways Perfume Transport Parcel: भारतीय रेलवे ने परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए बड़ी राहत दी है। देश में अब इत्र, डियोडोरेंट और सेंट जैसे परफ्यूमरी उत्पादों को देशभर में रेलवे के जरिए भेजा जा सकेगा। रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों के लीज्ड पार्सल स्पेस (एसएलआर और वीपीएच कोच) में इन उत्पादों की ढुलाई को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
इंडियान रेलवे बोर्ड की ओर से 21 अगस्त को देश के सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर जारी कर नीति संबंधी नियमों में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब परफ्यूमरी उत्पादों की रेल से ढुलाई का रास्ता साफ हो गया है।
भारतीय रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत अभी तक ज्वलनशील श्रेणी में आने के कारण परफ्यूमरी उत्पादों की लोडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध था। इससे कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर उद्योग से जुड़े कारोबारियों को अपने माल की ढुलाई के लिए अन्य माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस नए फैसले से ऐसे कारोबारियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
रेलवे बोर्ड के निदेशक (फ्रेट मार्केटिंग) प्रतिभा पाल के अनुसार, सुरक्षा से जुड़े सख्त नियम लागू रहेंगे। परफ्यूमरी उत्पादों की लोडिंग रेलवे प्रशासन की सीधी निगरानी में होगी। लीजधारक को माल लदान से कम से कम 48 घंटे पहले अग्रिम सूचना देनी होगी और अलग माल सूची (मैनिफेस्ट) सौंपनी होगी।
भारतीय रेलवे की ओर से अब इस ढुलाई के दौरान सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रेलवे के इस नए नियमों से देशभर में परफ्यूमरी उत्पादों की आपूर्ति आसान होने के साथ ही कारोबारियों के परिवहन खर्च और समय में भी कमी आने की उम्मीद है।