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रायपुर

छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले: अग्निवीरों को 10% आरक्षण, गेस्ट फैकल्टी को राहत

Chhattisgarh Cabinet News : छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, अतिथि व्याख्याता नीति संशोधन और फिल्म हनुमान अंश टैक्स फ्री करने का फैसला लिया।

ऐश्वर्या द्विवेदी

Chhattisgarh Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। इसमें उच्च शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसले हुए। पूर्व अग्निवीरों के लिए भी नए नियम बने।

बैठक में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फैसले

छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फैसले हुए। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी मिली। पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण नियम बने। फिल्म हनुमान अंश को टैक्स फ्री करने का समर्थन हुआ। इन निर्णयों से राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। पुलिस, वन और जेल विभाग में अवसर बढ़ेंगे।

अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन

सरकारी कॉलेजों की अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव हुआ। नई नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब अंकों की बराबरी पर स्थानीय को तरजीह मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुभव के अंकों में भी सुधार किया गया है। राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव अब जुड़ेगा। अधिकतम 30 अंकों में इसे शामिल किया जाएगा। 5 महीने पढ़ाने पर 5 अंक मिलेंगे।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को फिर मौका मिलेगा। खाली पदों पर उन्हें दोबारा नियुक्ति दी जाएगी। पुराने अनुभव का लाभ सभी को मिलेगा।

मानदेय के नए नियम

अतिथि शैक्षणिक अमले के मानदेय का तरीका बदला। कालखंड के आधार पर भुगतान अब नहीं होगा। अब काम के दिनों के आधार पर पैसे मिलेंगे।

कार्य की जिम्मेदारी और अवधि तय की गई है। आकस्मिक अवकाश के नियम भी साफ कर दिए गए हैं। इससे शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा।

अग्निवीरों को 10% आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य की सिविल सेवाओं में आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर भर्ती नियम 2026 मंजूर किए। यह आरक्षण पुलिस आरक्षक भर्ती में लागू होगा। वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर भी लाभ मिलेगा।

इन नियमों से चयन प्रक्रिया अब स्पष्ट हो गई है। भर्ती के मापदंड और सेवा शर्तें तय हुई हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

हनुमान अंश फिल्म हुई टैक्स फ्री

कैबिनेट ने फिल्म हनुमान अंश पर फैसला लिया। इस फिल्म को टैक्स फ्री करने पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने पहले इसकी घोषणा की थी।

वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया था। सिनेमाघरों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति होगी। कैबिनेट ने इस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया है।

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