प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, (फाइल फोटो) 
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क्या है मोदी सरकार की ELI स्कीम, किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) को मंजूरी दे दी है। इस योजना में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मनोज आर्या

नई दिल्ली: यूनियन कैबिनेट ने मंगलवार, (1 जुलाई) को बड़ा फैसला लेते हुए करीब एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस योजना में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिससे रोजगार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के जरिए अगले दो साल के दौरान देशभर मं साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना को दो भागों में बांटा या है। भाग-ए में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन (अधिकतक 15 हजार रुपये) मिलेगा। वहीं, भाग- बी में तीन हजार रुपये तक प्रति कर्मचारी हर महीने दो वर्ष सीधे नियोक्ता के खाते में दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दो साल का विस्तारित लाभ मिलेगा।

कब से लागू होगी ELI योजना?

बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ एक अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच मिलने वाली नौकरियों पर लागू होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका लक्ष्य फॉर्मल सेक्टर में अतिरिक्त नौकरियों के नए अवसर पैदा करना, वर्कफोर्स की रोजगार क्षमता और समाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बेहतर वर्कफोर्स के साथ देश की मैन्यूफैक्चरिंग मिशन को रफ्तार देना है।

ELI योजना से किसे होगा लाभ?

  • पहली बार रोजगार पाने वाले सभी सेक्टर के कर्मचारी लाभ के पात्र होंगे।
  • भाग-ए से करीब 1.92 लाख करोड़ कर्मचारियों को फायदा।
  • एक लाख रुपये प्रति महीने कमाने वाले कर्मचारी होंगे पात्र।
  • राशि का भुगतान कर्मचारी को छठे और 12वें महीने में मिलेगा।
  • इससे नए कर्मचारियों को सेविंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

भाग- बी के तहत कंपनियों को मिलेगा फायदा

  • सरकार ने भाग-बी में प्रावधान किया है कि कंपनियों को अगले दो साल तक सैलरी के अनुपात में प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रति कर्मचारी अधिककतम 3000 रुपये होगा।
  • अतिरिक्त कर्मचारी रखने पर छह महीने पर पेमेंट।
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रोजगार देने पर तीसरे और चौथे वर्ष भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

योग्यता की शर्तें-

  • नौकरी देने वाले को तय सीमा से अतिरिक्त कर्मचारियों को काम देना होगा।
  • EPFO से रजिस्टर्ड 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम दो अतिरिक्त लोगों को नौकरी देना होगा।
  • वहीं, 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम पांच एक्स्ट्रा लोगों को काम देना होगा।

भाग-ए के तहत सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, भाग- बी के तहत नियोक्ता कर्मचारियों को भुगतान सीधे उनके पैन से जुड़े खातों में किया जाएगा।

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