Everest Jeera Powder: किचन में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बड़ा और कड़क कदम उठाया है। अगर आपके घर में भी एवरेस्ट कंपनी का जीरा पाउडर रखा है, तो उसे तुरंत इस्तेमाल करने से पहले उसके पैकेट पर दिए गए डिटेल्स की जांच करना बेहद जरूरी है।
FSSAI ने कीटनाशक अवशेष तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद एवरेस्ट के जीरा पाउडर के एक विशेष बैच को बाजार से वापस मंगाने (रिकॉल) का सख्त आदेश जारी किया है।
प्राधिकरण के मुताबिक, इस जीरा पाउडर के सैंपल की जब मानक लैब में जांच की गई, तो उसमें 'एजोक्सिस्ट्रोबिन' और 'थियामेथोक्सम' नाम के खतरनाक कीटनाशकों के अंश निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा मात्रा में मिले।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत इस उत्पाद को उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया और पूरे बैच को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए।
FSSAI ने विशेष रूप से बैच नंबर E080668761 वाले एवरेस्ट प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के खिलाफ यह कार्रवाई की है। यदि आपके किचन या पैंट्री में एवरेस्ट जीरा पाउडर का पैकेट मौजूद है, तो उसके पीछे या आगे छपे बैच नंबर को गौर से देखें। अगर वह नंबर इसी बैच से मेल खाता है, तो भूलकर भी उसका सेवन न करें।
जानकारी के अनुसार, FSSAI की विनियामक टीम ने गोवा स्थित 'मेसर्स रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड' के व्यावसायिक परिसर से इस प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का नमूना लिया था। शुरुआती जांच में खामियां मिलने के बाद पुष्टि के लिए इस सैंपल को रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया था।
नियमों के तहत खाद्य कारोबारी को शुरुआती जांच के नतीजों के खिलाफ अपनी बात रखने और अपील करने का पूरा अवसर दिया गया था। इसके बाद नमूने को रेफरल लैब में दोबारा परखा गया।
वहां से भी मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए FSSAI ने इस पूरे उत्पाद बैच को बाजार से वापस लेने का यह कड़ा फैसला लिया है।