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बिहार

Bihar Election: वोटर आईडी नहीं? कोई बात नहीं, इन 12 दस्तावेज के साथ डाल सकेंगे वोट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वे मतदाता भी वोट डाल सकेंगे जिनके पास वोटर पहचान पत्र (EPIC) नहीं है। उनके पास ये 12 विकल्प होंगे।

प्रतीक पाण्डेय

Bihar Chunav 2025: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक के जरिए मतदान कर सकेंगे। यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए की गई है जिनका नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में शामिल है, लेकिन किसी कारणवश वे अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं।

आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य हर मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर देना है, ताकि तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण कोई नागरिक मतदान से वंचित न रहे।

ये 12 वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य-

चुनाव आयोग ने बताया कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह इन 12 पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है-

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक
  • सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड
  • पेंशन से जुड़ा दस्तावेज जिसमें फोटो हो
  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • सरकारी सेवा केंद्र का स्मार्ट कार्ड
  • MGNREGA जॉब कार्ड
  • निर्वाचन सूची में मौजूद फोटो पहचान पत्र
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जारी ‘यूनिक डिसएबिलिटी आईडी’

पारदर्शिता और सुरक्षा पर आयोग का जोर

चुनाव अधिकारी मतदान केंद्र पर प्रस्तुत पहचान पत्र की पूरी तरह जांच करेंगे। आयोग ने कहा है कि इससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। अधिकारी तभी मतदाता को मतदान की अनुमति देंगे, जब उसकी पहचान और नाम निर्वाचक नामावली में सही पाए जाएंगे।

मतदाताओं को मिली बड़ी सहूलियत

निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस नए निर्देश से चुनाव प्रक्रिया में समावेशिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अब वे मतदाता भी मतदान कर पाएंगे, जिनका वोटर कार्ड खो गया है या समय पर नया कार्ड नहीं बन पाया। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पहुंचने से पहले किसी मान्य फोटो पहचान पत्र को साथ अवश्य रखें ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

बुर्का या घूंघट वाली महिलाओं के लिए खास व्यवस्था

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना अनिवार्य है। साथ ही, ‘पर्दानशीं’ यानी घूंघट या बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला मतदान अधिकारियों और सहायिकाओं की तैनाती की जाएगी। पहचान की यह प्रक्रिया गोपनीय और सम्मानजनक ढंग से पूरी की जाएगी, ताकि महिलाओं की गरिमा और निजता दोनों सुरक्षित रहें।

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