Bihar Durga Puja Guidelines सोर्स-IANS
बिहार

दुर्गा पूजा में उपद्रव की कोशिश तो खैर नहीं! राज्यभर में DJ बैन,जानें बिहार पुलिस का नया सिक्योरिटी प्लान

Bihar Durga Puja Guidelines: बिहार में दुर्गा पूजा और दशहरा पर सुरक्षा कड़ी: राज्यभर में डीजे पर पूरी तरह से रोक, सोशल मीडिया पर नजर और जुलूसों की होगी वीडियोग्राफी।

करुणा नंद शाहवाल

Bihar DJ Ban News: बिहार सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए राज्यभर में डीजे (DJ) के बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रीता वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सभी 40 जिलों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूजा पंडालों, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन जुलूसों के लिए शत-प्रतिशत लाइसेंस अनिवार्य होगा। जुलूसों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन घाटों व रावण दहन स्थलों पर गोताखोरों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती की जाएगी।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर

कैबिनेट सचिवालय विभाग के मुताबिक, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को त्योहार के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने को भी कहा गया है। वहीं, DGP ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात करने के निर्देश दिए।

सोशल मीडिया और पूजा पंडालों पर निगरानी

बिहार पुलिस ने त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी। अधिकारियों को पूजा पंडालों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने और पुलिसकर्मियों को लगातार जरूरी निर्देश देने को कहा गया है।

पूजा पंडाल, प्रतिमा और विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। आयोजकों को 10 से 25 जिम्मेदार लोगों के शपथपत्र भी देने होंगे। विसर्जन जुलूसों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

भड़काऊ गीत और आपत्तिजनक नारे पर रोक

प्रशासन ने त्योहार के दौरान भड़काऊ गीत बजाने, आपत्तिजनक नारे लगाने और प्रतिबंधित हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाई है।

किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले चित्र या सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने आयोजकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

लाउडस्पीकर के लिए भी लेनी होगी अनुमति

तो वही राज्य में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डीजे संचालकों और लाउडस्पीकर मालिकों को अनुमंडल स्तर के अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा।

पंडाल और विसर्जन स्थलों पर विशेष इंतजाम

भीड़ वाले स्थानों पर लोगों के आने और बाहर निकलने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

पूजा स्थलों पर मेडिकल टीम, एंबुलेंस, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT), SDRF जवान, CCTV कैमरे और निगरानी टावर लगाए जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन के लिए तय घाटों और रावण दहन स्थलों पर गोताखोरों तथा बचाव दलों की तैनाती भी की जाएगी।

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