सिर्फ एजेंट नहीं, अब उनके रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा अमेरिकी वीजा; ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
US Visa Restrictions: अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वीजा प्रतिबंध नीति का विस्तार किया है। अब शत्रु देशों के एजेंटों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- Written By: अमन उपाध्याय
डोनाल्ड ट्रंप, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
US Visa Restrictions Foreign Agents Policy: अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के उद्देश्य से एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। एक व्यापक आव्रजन कार्रवाई के तहत, अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वीजा प्रतिबंध नीति का विस्तार कर दिया है। अब इस नीति के दायरे में न केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जिन पर शत्रु देशों के लिए काम करने का आरोप है, बल्कि उनके तत्काल परिवार के सदस्यों पर भी अमेरिका में प्रवेश की पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम विदेशी प्रभाव को कम करने और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख
यह नई नीति विशेष रूप से उन लोगों पर केंद्रित है जो पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी हितों के विरुद्ध सक्रिय हैं। यह विस्तार ट्रंप प्रशासन के उस कड़े रुख को दर्शाता है, जिसमें विदेशी नागरिकों और उनके संदिग्ध नेटवर्क की कड़ी निगरानी करने का संकेत दिया गया है। इस संशोधित ढांचे के तहत, अमेरिकी प्रशासन अब उन विदेशी नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगा सकेगा जो शत्रु देशों या उनके प्रतिनिधियों के लिए “जानबूझकर निर्देशित, वित्तपोषित या समर्थन” का कार्य करते हैं।
किन गतिविधियों पर होगी नजर?
विस्तारित नीति के तहत, अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाली कई गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें रणनीतिक संपत्तियों तक पहुंच में अवैध सहायता करना, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों को कमजोर करना और प्रभाव संबंधी अभियान (Influence Campaigns) चलाना शामिल है। चूंकि ये प्रतिबंध अब परिवार के सदस्यों पर भी लागू होंगे, इसलिए इसे व्यापक व्यक्तिगत प्रभाव वाली नीति माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य शत्रु एजेंटों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को हतोत्साहित करना है।
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26 लोगों पर गिर चुकी है गाज
अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की है कि इस नई और विस्तारित नीति के तहत पश्चिमी गोलार्ध में कम से कम 26 व्यक्तियों पर पहले ही वीजा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ये कार्रवाई आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (Immigration and Nationality Act) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। यह कानून अमेरिका को उन व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने का अधिकार देता है जिन्हें उसकी विदेश नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। वाशिंगटन ने स्पष्ट किया है कि वह अपने क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध सभी राजनयिक और कानूनी साधनों का उपयोग करना जारी रखेगा।
