
सऊदी अरब एडवाइजरी।
Saudi Arabia Advisory: आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम साबित हो सकती है। सऊदी अरब सरकार ने अपने यहां आने वाले विदेशियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसने भारत को भी यह एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि उनके देश में अपने साथ दवाएं ले जाने से पहले अनिवार्य ऑनलाइन क्लीयरेंस जरूर लेना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो सऊदी अरब की धरती पर लैंड करते ही आपको वहां के कानूनों के हिसाब से गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इसे लेकर सऊदी अरब के जनरल निदेशालय नारकोटिक्स कंट्रोल (GDNC) के इंडिया कंट्री ऑफिस ने देश के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को इस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बारे में सूचना दी है। इसमें बताया गया है कि उनके देश आने वाले विदेशियों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म https://www.cds.sfda.gov.sa के माध्यम से अपने साथ ला रहे मेडिसिन की क्लीयरेंस लेना जरूरी है। यह भी बताया है कि कुछ दवाओं के लिए क्लीयरेंस लेना जरूरी नहीं है। इसकी लिस्ट उनकी वेबसाइट पर दी गई है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बताया कि इस बारे में सऊदी अरब के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से उन्हें सूचित किया गया है कि कुछ दवाएं जो भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं और वहां प्रतिबंधित नहीं हैं। मगर, हो सकता है कि वह मेडिसिन सऊदी अरब में प्रतिबंधित हो। ऐसे में उड़ान भरने से पहले अपने साथ लाई जा रही दवाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करते हुए जरूरत के मुताबिक उनकी ऑनलाइन क्लीयरेंस ले लें। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ दवाएं लाई जा सकती हैं, लेकिन निर्धारित सीमा में। उससे अधिक मात्रा में दवाएं ले जाने पर नियामक या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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एडवाइजरी के मुताबिक अनुमति के लिए आवेदन संबंधित व्यक्तियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की ओर से इस पोर्टल के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। यात्रियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले सऊदी अधिकारियों की ओर से जारी प्रतिबंधित और वर्जित दवाओं की आधिकारिक सूची अवश्य देख लें।






