Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

भगत सिंह के नाम से है पाकिस्तान में खौफ, चौक के नाम से लाहौर में डर का माहौल, याचिका हुई खारिज

लाहौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा लगाने की मांग कर रही थी।

  • By अमन उपाध्याय
Updated On: Jan 18, 2025 | 11:24 AM

लाहौर में भगत सिंह पर चौक का नाम रखने याचिका हुई खारिज, फोटोः ( सो. सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने लाहौर के शादमान चौक का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया। इस याचिका में शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर करने और उनके फांसी दिए जाने की जगह पर उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी।

लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और फाउंडेशन के वकीलों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। फाउंडेशन के अध्यक्ष, एडवोकेट इम्तियाज रशीद कुरैशी ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

शादमान चौक का नाम भगत सिंह रखने का मामला

इससे पहले, लाहौर नगर निगम ने हाई कोर्ट को बताया था कि उसने शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा लगाने की योजना रद्द कर दी है, जहां 94 साल पहले भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वहीं, महानगर निगम ने अदालत में कहा कि, “शादमान चौक लाहौर का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा लगाने की योजना को लाहौर शहर जिला सरकार ने रद्द कर दिया है। यह फैसला कोमोडोर (आर) तारिक मजीद की एक टिप्पणी के कारण लिया गया है।”

विदेश की अन्य खबरों को पढ‍़ने के लिए यहां क्लिक करें

हाईकोर्ट के जज ने दिया आदेश

इम्तियाज रशीद कुरैशी ने कोर्ट की अवमानना याचिका में जिला प्रशासन, लाहौर के उपायुक्त, पंजाब के मुख्य सचिव और नगर जिला प्रशासन के प्रशासक को पक्षकार बनाया था। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट के जज शाहिद जमील खान ने 5 सितंबर 2018 को आदेश दिया था कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, लेकिन अब तक यह आदेश लागू नहीं किया गया है।

बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने याचिकाकर्ता के वकील की अनुपस्थिति के कारण अवमानना याचिका की सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए टाल दी थी।

इन मामले में थे दोषी

आपको बता दें कि भगत सिंह (23) को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाने के बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई। उन्हें और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। मामले दोषी पाए जाने के बाद इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी।

Pakistan is reluctant to name square after bhagat singh in lahore petition rejected

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 18, 2025 | 11:18 AM

Topics:  

  • Lahore
  • World News

सम्बंधित ख़बरें

1

ड्रग्स-डेमोक्रेसी ड्रामा है…कमला हैरिस ने बता दी ट्रंप की असलियत, दुनिया के लिए खौफनाक है नया सच!

2

सन्नाटा, दहशत और अंधेरा, US हमलों के बाद कैसी है काराकस की आम जिंदगी; क्यों सड़कों पर लोग?

3

वेनेजुएला पर US एक्शन को लेकर क्या है भारत का स्टैंड? MEA ने दिया जवाब, थरूर-सिंघवी ने लगा दी क्लास

4

मादुरो को US ने जिस कपड़े में किया अरेस्ट, उसे खरीदने की मची होड़, जानें कितनी है कीमत

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.