इमरान खान और बुशरा बीबी
Pakistan News: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। यह निर्णय संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने सुनाया।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को बेहद कम दाम पर खरीदने से जुड़ा हुआ है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान इस समय बंद हैं।
अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की सजा दी, जिसमें आपराधिक विश्वासघात (धारा 409) के तहत 10 साल की सख्त कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा शामिल है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के अंतर्गत 17 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नियमों के अनुसार, जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है। दोनों को इस मामले में पिछले साल दिसंबर में औपचारिक रूप से आरोपित किया गया था।
बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
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हालांकि, तोशाखाना-I मामले में अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। इमरान खान की कानूनी टीम ने संकेत दिया है कि वे तोशाखाना-II मामले में आए इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।