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आरजी कर रेप केस में CM सुवेंदु का बड़ा एक्शन, ममता के करीबी पर ED का शिकंजा, मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी

RG Kar College case Update: आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस मामले में बंगाल सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 IPS अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब तत्कालीन कॉलेज अधीक्षक पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी।

  • Written By: अमन मौर्या
Updated On: May 19, 2026 | 10:41 AM

सुवेंदु अधिकारी (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

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RG Kar Case Sandip Ghosh ED Prosecution: बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब संदीप घोष के खिलाफ ED को कार्रवाई करने और अभियोजन की अनुमति मिल गई है।

कानून से ऊपर कोई नहीं: सुवेंदु

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कार्रवाई की जानकारी दी थी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, 9 अगस्त, 2024 को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अभया की नृशंस हत्या और बलात्कार के मामले में, उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ED को आरजी कर के तत्कालीन अधीक्षक संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है।

West Bengal CM Suvendu Adhikari tweets, “In connection with the brutal murder and rape of Abhaya at R.G. Kar Medical College and Hospital on August 9, 2024—and in accordance with due legal procedure—sanction for prosecution has been accorded to the Enforcement Directorate (ED)… pic.twitter.com/10DwRJHuVR — ANI (@ANI) May 18, 2026

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आगे उन्होंने लिखा, इसके साथ ही एजेंसी को उनकी दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार मिल गया है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। हालांकि, हमारा दृढ़ विश्वास है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

3 IPS अधिकारियों पर गिरी गाज

इसके पहले शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की प्रारंभिक जांच में कथित लापरवाही और कर्तव्य चूक के आरोप में राज्य के 3 वरिष्ठ IPS ऑफिसर्स को निलंबित कर दिया था। राज्य सचिवालय में फैसले की जानकारी देते हुए सीएम सुवेंदु ने बताया था कि कोलकाता के अभिषेक गुप्ता, पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ शुरू कर दी गई है।

विभागीय जांच के मद्देनजर उनके निलंबन का आदेश दिया गया है। इस दौरान सीएम सुवेंदु ने कहा था कि मामले में तीनों अधिकारियों ने कथित तौर पर लापरवाही की। पीड़िता के परिवार को रिश्वत की पेशकश भी का गई।

ये भी पढ़ें- देश से बाहर निकालने का समय…CM सुवेंदु के ऐलान से अवैध प्रवासियों में हड़कंप, पत्थरबाजों को दी चेतावनी

पिता का भावुक संदेश

तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों के निलंबने के बाद पीड़िता के परिवार की प्रतिक्रिया भी आई थी। पीड़िता के पिता शेखर रंजन देवनाथ का बंगाल सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई पर एक भावुक बयान सामने आया। बयान उन्होंने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया।

आगे उन्होंने कहा, TMC के शासनकाल में पूरे मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी। सरकार द्वारा कार्रवाई करने पर पीड़िता के पिता ने राज्य के नए सीएम सुवेंदु अधिकारी और पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।

Rg kar case bengal govt sanctions ed action against sandip ghosh

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Published On: May 19, 2026 | 10:35 AM

Topics:  

  • BJP Government
  • RG Kar Medical College Case
  • Suvendu Adhikari
  • TMC
  • West Bengal Latest News

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