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RG Kar Rape case: महिला डॉक्टर के रेप व मर्डर मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर दुष्कर्म व हत्या मामले में सियालदह स्थित सेशन कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। यह मामला लंबे समय से चल रहा था,

  • Written By: Saurabh Pal
Updated On: Jan 18, 2025 | 03:15 PM

आरजी कर रेप केस (फोटो- सोशल मीडिया)

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कोलकाताः आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर दुष्कर्म व हत्या मामले में सियालदह स्थित सेशन कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। यह मामला लंबे समय से चल रहा था, जिसमें संजय रॉय पर गंभीर आरोप लगे थे। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर संजय रॉय को दोषी माना। जस्टिस अनिर्बान दास ने दोपहर 2.30 बजे फैसला सुनाया और कहा कि सजा का ऐलान सोमवार (20 जनवरी) को किया जाएगा।

घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी। इस घटना से लोगों के जहन में एक बार फिर निर्भया रेप केस की याद दिला दी थी। पूरे देश में इस घटना को लेकर बड़े स्तर प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में पुलिस ने संजय रॉय को आरोपी बनाया था, जो कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर था। उस पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल के सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

इस मामले की सुनवाई 57 दिन हुई। 162 दिन बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट से CBI ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। वहीं अपना पक्ष रखते हुए दोषी संजय रॉय ने कहा कि “मुझे इस मामले में फंसाया गया है। मैंने यह काम नहीं किया। जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें जाने दिया गया है। एक IPS इसमें शामिल है।”

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घटना का पूरा विवरण

9 अगस्त, 2024: प्रशिक्षु डॉक्टर का अर्धनग्न शव अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर मिला।

10 अगस्त: कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का पहला विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।

12 अगस्त: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को 7 दिनों के भीतर मामला सुलझाने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही अस्पताल के प्राचार्य संदीप घोष ने विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

13 अगस्त: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे “बहुत ही भयावह” करार दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों से अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की अपील की। इसके साथ ही एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया।

14 अगस्त: हाईकोर्ट ने आरजी कर के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेज दिया और केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया।

15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस की रात आरजी कर अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया और आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ की।

16 अगस्त: पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया।

20 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को मामले की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

24 अगस्त: मुख्य आरोपी और 6 अन्य का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया।

2 सितंबर: सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया।

14 सितंबर: सीबीआई ने फिर से संदीप घोष और कोलकाता पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को एफआईआर में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

7 अक्टूबर: सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की।

11 नवंबर: सियालदह कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ।

18 जनवरी, 2025: सियालदह कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

Court finds sanjay roy guilty in rg car molestation and murder case

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Published On: Jan 18, 2025 | 02:44 PM

Topics:  

  • CBI
  • Mamta Banerjee
  • rape and murder

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