प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स (सोर्स-सोशल मीडिया) 
पश्चिम बंगाल

RG Kar Case: 18 जनवरी को आरजी कर केस में बड़ा फैसला सुनाएगी अदालत, ट्रेनी डॉक्टर के मौत से जुड़ा है मामला

मृतक डॉक्टर के पिता ने निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा सभी बातों पर विचार करने के बाद हमें अच्छा फैसला मिलेगा। डीएनए रिपोर्ट में अन्य लोगोंकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। हम अदालतों का रुख कर रहे हैं।

विकास कुमार उपाध्याय

कोलकाता : आरजी कर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट 18 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है। बता दें, इस घटना ने पूरे देश और पीड़ित परिवार को झकझोर कर रख दिया था। आरजी कर डॉक्टर रेप और मर्डर हादसे में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी।

मृतक डॉक्टर के पिता ने निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा सभी बातों पर विचार करने के बाद हमें अच्छा फैसला मिलेगा। डीएनए रिपोर्ट में अन्य लोगोंकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। हम अदालतों का रुख कर रहे हैं, एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में आया है, इसे सूचीबद्ध किया गया है।

पिता ने की न्याय की मांग

परिवार न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि वे जहां भी आवश्यक होगा, मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी के लिए सच्चा न्याय चाहते हैं। हमें जहां भी जरूरत होगी, हम जाएंगे।

ट्रेनी डॉक्टर की हुई थी मौत

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, जिसका शव 9 अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस घटना के बाद, अस्पताल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल नवंबर में, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक आरोप पत्र दायर किया था। देश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें... 

कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच हुई थी शुरू

आरोप पत्र में संदीप घोष और डॉ. आशीष कुमार पांडे, बिप्लब सिंहा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान सहित अन्य लोगों को वित्तीय कदाचार में शामिल होने के लिए नामित किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह जांच शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार के मामले के अलावा, संदीप घोष को हत्या के मामले में भी पूछताछ का सामना करना पड़ा। जांच के हिस्से के रूप में, सीबीआई ने उन पर पॉलीग्राफ परीक्षण किया। आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के कारण अभिजीत मंडल और संदीप घोष सहित आरोपियों को जमानत मिल गई।

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