राजघाट की 992 साल पुरानी मस्जिद पर रेलवे का नोटिस, 20 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम; कमेटी ने बताया अवैध

Varanasi Railway Notice: वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में रेलवे स्टेशन परियोजना को लेकर 992 साल पुरानी मस्जिद पर रेलवे ने नोटिस जारी किया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस नोटिस को अवैध बताया है।
Varanasi Railway Issues Eviction Notice to 992-Year-Old Mosque Amid Land Dispute
वाराणसी मस्जिद (सोर्स-फोटो नवभारत)
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Varanasi Railway Mosque Dispute: काशी के राजघाट क्षेत्र में निर्माणाधीन अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन को लेकर रेलवे प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा कथित तौर पर 992 साल पुरानी मस्जिद को खाली कराए जाने और ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस चस्पा किए जाने के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में चिंता और नाराजगी का माहौल है।

20 जून तक का दिया अल्टीमेटम

रेलवे प्रशासन का दावा है कि संबंधित भूमि रेलवे की है और इस मामले में न्यायालय का फैसला भी रेलवे के पक्ष में आ चुका है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कमेटी अदालत में मुकदमा हार चुकी है, जिसके बाद जमीन को रेलवे परियोजना के लिए वापस लिया जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने मस्जिद परिसर खाली करने के लिए 20 जून तक का अल्टीमेटम जारी किया है।

मस्जिद कमेटी ने बताया अवैध नोटिस

दूसरी ओर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने रेलवे प्रशासन के नोटिस को अवैध बताते हुए इसका विरोध किया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मामले में अभी कई कानूनी पहलू शेष हैं और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए कार्रवाई नहीं की जा सकती। नोटिस लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भय और असमंजस का माहौल है।

मस्जिद के आसपास रहने वाले लगभग 20 मुस्लिम परिवारों का कहना है कि नोटिस के बाद से वे लगातार दहशत में हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें यह डर सता रहा है कि किसी भी समय बुलडोजर चलाया जा सकता है। कई स्थानीय निवासियों ने कहा कि नोटिस लगने के बाद उनकी नींद तक उड़ गई है और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

फिलहाल रेलवे प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच कानूनी विवाद जारी है। ऐसे में सभी की निगाहें आगामी दिनों में होने वाली प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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