Varanasi: गवाही के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचे CO सत्येंद्र प्रसाद तिवारी, अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

SC ST Act Court: वाराणसी की विशेष SC/ST अदालत ने गवाही के लिए लगातार गैरहाजिर रहने पर कौशांबी में तैनात CO ट्रैफिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।
Varanasi SC/ST Court Issues Non Bailable Warrant Against Kaushambi CO Traffic Satyendra Prasad Tiwari
CO ट्रैफिक सत्येंद्र प्रसाद तिवारी (सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on
Updated on

Varanasi SC ST Court: वाराणसी की विशेष SC/ST अदालत ने गवाही देने के लिए दो बार बुलाए जाने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कौशांबी में तैनात CO ट्रैफिक सत्येंद्र प्रसाद तिवारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर 10 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक उनका वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं।

2018 के एक प्रकरण से जुड़ा है मामला

जानकारी के मुताबिक, मामला वर्ष 2018 के एक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद तिवारी विवेचक रहे थे। इस मामले में अदालत में उनकी गवाही होनी थी। कोर्ट ने उन्हें कई बार गवाही के लिए तलब किया, लेकिन पिछली दो तारीखों पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

Varanasi SC/ST Court Issues Non Bailable Warrant Against Kaushambi CO Traffic Satyendra Prasad Tiwari
11 दिन बाद भी नहीं खुला बेटी की मौत का राज; पोस्टमार्टम पर भड़का वाल्मीकि समाज, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी

आगामी 10 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश

अदालत ने उनकी लगातार गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट की अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि CO सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार कर आगामी 10 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में लापरवाही और गवाही के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया जाएगा।

फिलहाल अब सभी की निगाहें 10 सितंबर पर टिकी हैं, जब CO सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को अदालत में पेश किया जाना है।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com