उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, करीब 2 करोड़ नाम कटे! कहीं आपका नाम तो गायब नहीं? ऐसे करें चेक
UP Voter List: UP के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अंतिम मतदाता सूची जारी की। राज्य में अब 13.39 करोड़ मतदाता हैं। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन नाम जुड़वा सकते हैं।
- Written By: अर्पित शुक्ला
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Image- Social Media)
UP Voter List 2026 Final: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को ‘विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026’ (SIR) के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह 166 दिनों का अभियान अब पूरा हो चुका है। नए आंकड़ों के अनुसार पिछली सूची की तुलना में लगभग दो करोड़ मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, वे आगे क्या कर सकते हैं।
यूपी के नए मतदाता आंकड़े एक नजर में
SIR शुरू होने से पहले राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि नई जारी अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 रह गई है। यानी करीब दो करोड़ की कमी दर्ज की गई है। 6 जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता थे, जो पुनरीक्षण के बाद बढ़े हैं। इस दौरान त्रुटियों को सुधारा गया और नए नाम जोड़े गए। 18-19 आयु वर्ग के 3.33 लाख से अधिक नए मतदाता भी शामिल किए गए हैं।
अब उत्तर प्रदेश में पुरुष मतदाता 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 061 (54.54%) हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 09 लाख 09 हजार 525 (45.46%) है। लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है, अब 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं हैं, जबकि ड्राफ्ट सूची में यह आंकड़ा 824 था।
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अगर नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि जिन पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे कभी भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता voters.eci.gov.in या ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है।
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अपील की प्रक्रिया और समय सीमा
यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया है या वह पंजीकरण अधिकारी (ERO) के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील कर सकता है। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इसके बाद, DM के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष दूसरी अपील का विकल्प भी उपलब्ध है।
