दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने अशोक कुमार, 3 सीनियर IAS अधिकारियों का नाम था प्रस्तावित

Election Commission News : निर्वाचन आयोग ने 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा ने नियुक्ति की सूचना दी।
Ashok Kumar appointed as the new Chief Electoral Officer of Delhi, Election Commission entrusted him with important responsibility
निर्वाचन आयोग का कार्यालय। इमेज-सोशल मीडिया
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Election Commission Latest News : दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल और आगामी चुनावी तैयारियों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। 2006 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। वे आर. एलिस वाज की जगह यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। सोमवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा को इस निर्णय की जानकारी दी गई।

इस नियुक्ति की पृष्ठभूमि पिछले महीने से ही तैयार की जा रही थी। जनवरी में निर्वाचन आयोग ने दिल्ली सरकार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नामों का एक पैनल मांगा था। सरकार द्वारा भेजे गए तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नामों में अशोक कुमार का नाम भी शामिल था। गहन विचार-विमर्श और दिल्ली सरकार से परामर्श के बाद आयोग ने अशोक कुमार के अनुभव और कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए उनके नाम पर मुहर लगा दी।

अतिरिक्त प्रभार से मुक्ति और नई जिम्मेदारी

निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इसलिए अशोक कुमार को इस पद का कार्यभार संभालने से पहले दिल्ली सरकार के अधीन अपने मौजूदा सभी कार्यभार तत्काल छोड़ने होंगे। आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि सीईओ के रूप में सेवा देते समय वे दिल्ली सरकार के अधीन कोई अन्य अतिरिक्त प्रभार नहीं संभालेंगे। हालांकि, उन्हें राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी सचिव के रूप में नामित किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बना रहे।

संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग

अशोक कुमार की यह नियुक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इस अधिसूचना को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अशोक कुमार तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लें। राजधानी में चुनावी प्रबंधन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में अशोक कुमार की भूमिका अब काफी अहम होने वाली है।

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