UP में 23 अक्टूबर को नौ जिलों में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, MLC चुनाव को लेकर प्रशासन ने घोषित किया ड्राई डे

Dry Day October 23: यूपी में शिक्षक-स्नातक MLC चुनाव के मद्देनजर 23 अक्टूबर को 9 जिलों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में 23 से 27 अक्टूबर तक शराब बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
UP MLC Elections 2026: Liquor Shops to Remain Closed in Nine Districts on October 23, Extended Dry Days in Lucknow
ड्राई डे(सोर्स- सोशल मीडिया)
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Liquor Shops Closed In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव की तैयारियां जोरो पर है। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रशासन ने शराब बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके तहत 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक इस दौरान केवल शराब की दुकाने ही नहीं बल्कि बार, मॉडल शॉप और सैन्य कैंटीन में भी शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने बेहद आवश्यक है, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित ना हो।

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23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ड्राई डे

बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी शराब बिक्री को लेकर सख्त रूख अपनाया है। जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 23 अक्टूबर-27 अक्टूबर तक शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों व दुकान संचालकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिया है। प्रसाशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस-प्रशासन और आबकारी विभाग की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी रखेंगी ताकि कहीं भी अवैध बिक्री ना हो।

बता दें कि हर चुनाव के दौरान ड्राई डे घोषित करना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। जिसका उद्देश्य मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना होता है। जानकारी के मुताबिक ड्राई डे वाले दिन नियमों का उल्लंघन करने वालों दुकानदारों के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इन 6 सीटों में पांच सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं और 6 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की है। इन सीटों पर सामान्य मतदाता वोट नहीं डालता बल्कि पंजीकृत स्नातक और पंजीकृत शिक्षक ही अपने-अपने क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं।

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