संभल की जामा मस्जिद पर इलाहाबाद HC का अहम फैसला, रंगाई-पुताई कराने पर लगाई रोक
ASI ने कोर्ट को अपनी जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है।
- Written By: मनोज आर्या
संभल जामा मस्जिद की करवानी होगी रंगाई-पुताई
संभल: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिक में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
दरअसल, मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं- ASI
ASI ने कोर्ट को अपनी जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है, जिसके लिए मरम्मत या रंगाई आवश्यक हो। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल शामिल थे, उन्होंने मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की रंगाई-पुताई नहीं कर सकते, साथ ही, मस्जिद पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं।
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इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में रंगाई-पुताई की मांग की थी, लेकिन ASI की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मांग को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल इसे टाल दिया है।
