Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शुक्र, 26 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

High Court Verdict: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Allahabad High Court Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

  • Written By: स्निग्धा श्रीवास्तव
Updated On: Jun 26, 2026 | 04:29 PM

हाईकोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Allahabad High Court Verdict On Gram Panchayat Administrator: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई पर आया है।

प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती

बता दें कि अरविंद राठौर की याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था जिसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 57 हजार से ज्यादा ग्राम हैं। इसी मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तारीख बताने का निर्देश दिया है साथ ही राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाए।

सम्बंधित ख़बरें

Prayagraj: यूपी राजर्षि टंडन और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीच एमओयू, डिजिटल शिक्षा को मिलेगा नया आयाम

प्रयागराज में अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की फिर जांच, SIT के रडार पर 12 एकड़ जमीन

Robbery In Prayagraj: प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों का तांडव; तीन घरों में लाखों की डकैती, फायरिंग कर फैलाई दहशत

Prayagraj: मॉकड्रिल के दौरान बड़ा हादसा, फायर पाइपलाइन फटी; OPD और डायलिसिस यूनिट में भरा पानी

यह भी पढ़ें- आगरा: BJP पार्षद ने नाले पर काटा जन्मदिन का केक; स्मार्ट सिटी की व्यवस्था पर उठाए सवाल, VIDEO वायरल

यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को दी थी मंजूरी

आपको बता दें कि यूपी की राज्य सरकार ने पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी व उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगा। जिसके आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव होने में करीब 6 महीने लग सकते है।

यूपी में अब 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर

बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट भी जारी की गई थी। जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट में पंचायत चुनाव के लिए यूपी में कुल 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर हैं। पहले की वोटर लिस्ट में लगभग 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं।

High court verdict stays up government decision to appoint gram pradhan administrator

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 26, 2026 | 04:11 PM

Topics:  

  • Allahabad HC Order
  • Allahabad High Court
  • Prayagraj News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.