अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ बांग्लादेशी नागरिक, मिर्जापुर स्टेशन पर RPF और GRP ने दबोचा

Illegal Bangladeshi Infiltration UP: मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल की चेकिंग के दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तारह हुआ। बिना वैध पासपोर्ट-वीजा के भारत में घुसा था।
Bangladeshi Citizen Arrested Mirzapur
मीरजापुर में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तारसोर्स- नवभारत लाइव
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Bangladeshi Citizen Arrested Mirzapur: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी की संयुक्त टीम ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-3 पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा। जांच में उसकी पहचान बांग्लादेश के हबीगंज जिले के निवासी मो. रियाज अहमद (23) के रूप में हुई। उसके पास भारत में प्रवेश के लिए वैध पासपोर्ट, वीजा अथवा अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले।

चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पकड़ा

पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त को एएसआई भोलानाथ के नेतृत्व में आरपीएफ और जीआरपी की टीम ट्रेन नंबर 15658 ब्रह्मपुत्र मेल की प्लेटफार्म नंबर-3 पर जांच कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में एक यात्री मिला। पूछताछ में उसके विदेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आने पर उसे जीआरपी थाने लाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय खुफिया इकाई, एटीएस और आईबी को सूचना दी गई। जांच में यात्री की पहचान मो. रियाज अहमद पुत्र मो. शाहजहां, निवासी मजलिसपुर, पोस्ट एवं थाना हबीगंज सदर, जनपद हबीगंज, सिलहट डिवीजन, बांग्लादेश के रूप में हुई।

बांग्लादेश में जारी जन्म प्रमाण पत्र बरामद

तलाशी के दौरान उसके पास एक सफेद रंग का रेडमी 5जी मोबाइल फोन, नीले रंग का पर्स, 110 रुपये नकद और बांग्लादेश में जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति बरामद हुई। जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 14 सितंबर 2003 और बांग्लादेश का स्थायी पता दर्ज बताया गया है।

पुलिस के मुताबिक, रियाज के पास भारत में प्रवेश के लिए कोई वैध पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं मिला।

पुलिस गंभीरता से कर रही जांच

उपलब्ध दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर उसके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशंका जताई है कि उसने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा को अवैध तरीके से पार कर भारत में प्रवेश किया। पुलिस संदिग्ध के किसी संगठन से संबंध की संभावना को लेकर भी जांच कर रही है।

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उसे इमीग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट, 2025 की धारा 21 के तहत कथित अपराध के संबंध में शनिवार शाम करीब 7:15 बजे हिरासत में लिया गया। जीआरपी ने अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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