यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, फोटो - सोशल मीडिया
अयोध्या : राम नगरी अयोध्या में अब धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि राम पथ, भक्ति पथ, धर्मा पथ और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस फैसले के तहत इन पवित्र मार्गों पर चल रही मांस दुकानों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आई एक शिकायत के बाद उठाया गया। शिकायत में कहा गया था कि अयोध्या के प्रमुख धार्मिक मार्गों पर खुलेआम मांस की दुकानें चल रही हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही हैं। इस शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग ने टीम गठित कर जांच की और पाया कि राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और 14 कोसी मार्ग पर कुल 22 मांस दुकानें चल रही हैं।
आयुक्त माणिक चंद ने बताया, “सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर अपनी दुकानें कहीं और स्थानांतरित करने को कहा गया है। यदि निर्देश का पालन नहीं हुआ, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि अन्य मार्गों पर ऐसी दुकानें पाई गईं, तो उनके खिलाफ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने मीडिया कहा, “काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि अयोध्या के धार्मिक मार्गों पर मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अब इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगेगा।”
मार्च 2025 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा, राम नवमी (6 अप्रैल 2025) के अवसर पर राज्यभर में पशु वध और मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
यह सख्त कदम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत उठाया गया है, जिसके तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।