योगी सरकार का बड़ा फैसला: वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा, बजट में 100 करोड़ का प्रावधान
UP Roadways Free Travel: योगी सरकार ने यूपी की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। अनुपूरक बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- Reported By: राजेश कुमार मिश्र | Edited By: स्निग्धा श्रीवास्तव
रोडवेज बस- मुख्यमंत्री (सोर्स- सोशल मीडिया)
UP Roadways Free Travel For Women: देश के कई अन्य राज्यों की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा पा सकेंगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का फैसला किया है।
प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में इस मद में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था।
प्रतिकर भुगतान का प्रावधान
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। यह पहल उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेगी।
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इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी मजबूत किया गया है।
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निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था
पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
