कानपुर में दिव्यांगजनों के लिए लगेगा मोबाइल कोर्ट, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

Kanpur News: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा।
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दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट(सोर्स: प्रतीकात्मक)
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Kanpur Mobile Court: दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने और समाज की मुख्यधारा में समान अवसरों के साथ भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन, अवधपुरी, लखनपुर, कानपुर नगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने, उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने तथा समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों को समेकित वातावरण में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं रोजगार में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं में लाभ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने सहित विभिन्न अधिकारों से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से दूरस्थ, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है।

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जल्द कार्यालय में जमा करें शिकायतें

मोबाइल कोर्ट में संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना जाएगा और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से दिव्यांगजनों को अपनी शिकायतें सीधे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा जिससे उनकी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने दिव्यांगजनों एवं उनके प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज कर जल्द से जल्द जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, ताकि मोबाइल कोर्ट के दौरान राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के माध्यम से उनका निस्तारण कराया जा सके।

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