Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Parliament Session |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- इस्लाम में शर्तों के साथ एक से अधिक निकाह की इजाजत, पर हो रहा दुरुपयोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में एक से अधिक विवाह कर सकते हैं लेकिन इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने बताया कि कब एक से अधिक विवाह वैध माना जाएगा।

  • By यतीश श्रीवास्तव
Updated On: May 15, 2025 | 08:53 PM

मुस्लिम विवाह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

Follow Us
Close
Follow Us:

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इस्लाम में कई निकाह किए जाने को लेकर टिप्पणी की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों और शर्तों के तहत एक से अधिक निकाह की इजाजत देता है लेकिन इस अनुमति का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जंग में भारी संख्या में लोगों के हताहत होने के बाद विधवाओं और यतीमों के संरक्षण के लिए कुरान के तहत शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति दी गई थी लेकिन इस प्रावधान का पुरुषों की ओर से निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

अदालत ने सेक्शन 494 को किया स्पष्ट

कोर्ट ने आठ मई 2025 को दिए निर्णय में एक मुस्लिम पुरुष की ओर से कई शादियां करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 (द्विविवाह के अपराध) के तहत इनकी जटिलताओं के संबंध में कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की। अदालत ने उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया जिनमें धारा 494 लागू होगी या नहीं।

मुस्लिम पुरुष एक से अधिक कर सकता है बशर्ते…

न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा कि यदि एक मुस्लिम पुरुष इस्लामी कानून के तहत पहली शादी करता है तो उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी अमान्य नहीं होगी और दूसरी शादी के लिए धारा 494 लागू नहीं होगी, बशर्ते दूसरी शादी परिवार अदालत की ओर से ‘शरियत’ के तहत ‘बातिल’ यानी अमान्य घोषित न की गई हो।

तो अपराध की श्रेणी में आएगा एक से अधिक विवाह

अदालत ने कहा कि यदि एक व्यक्ति पहली शादी विशेष विवाह अधिनियम, 1954, विदेश विवाह अधिनियम, 1969, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत की जाती है और वह मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरा विवाह मुस्लिम कानून के तहत करता है तो उसका दूसरा विवाह अमान्य होगा और धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा।

महिला ने पुरुष पर लगाया था ये आरोप

अदालत ने यह आदेश फुरकान और दो अन्य व्यक्तियों की ओर से दायर एक याचिका पर पारित की। इन याचिकाकर्ताओं ने मुरादाबाद की एक अदालत की ओर से जारी समन और आरोप पत्र को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता फुरकान की पत्नी ने दावा किया था कि आरोपी ने पहले से शादीशुदा होने की बात छुपाकर उससे विवाह किया था। इसमें महिला ने फुरकान पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि महिला ने संबंध बनाने के बाद अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ शादी की और पुरुष के खिलाफ धारा 494 के तहत कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि शरियत कानून, 1937 के तहत एक मुस्लिम पुरुष को चार बार तक शादी करने की अनुमति है।

Allahabad highcourt order on more than one marriage in muslim religion

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 15, 2025 | 08:53 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Latest Hindi News
  • Uttar Pradesh News

सम्बंधित ख़बरें

1

यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, विदेश में पढ़ने के लिए योगी सरकार देगी 23 लाख

2

चुनाव के बाद होगा महामंडलों का वितरण, महायुति के इच्छुक नेताओं पर प्रदर्शन का दबाव

3

Gujrat IPS Transfer: गुजरात में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 105 IPS और SPS इधर से उधर

4

पूजा पाल पर एक्शन का 2027 से कनेक्शन, सपा को सेफ जोन में ले जा रहे अखिलेश

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.