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FY2027 के लिए इनकम टैक्स डेडलाइन्स: जानें ITR फाइलिंग और TDS सर्टिफिकेट की जरूरी तारीखें

FY2027 Income Tax: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर टैक्सपेयर को ITR और TDS से जुड़ी जरूरी डेडलाइन याद रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के भारी जुर्माने से बचा जा सके।

  • Written By: प्रिया सिंह
Updated On: Apr 17, 2026 | 02:54 PM

FY2027 के लिए इनकम टैक्स डेडलाइन्स (सोर्स-सोशल मीडिया)

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Income Tax Deadlines FY2027: वित्तीय वर्ष 2026-27 या FY2027 के लिए आयकर विभाग ने ITR और अन्य सभी कर संबंधी नियमों की महत्वपूर्ण तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी हैं। हर एक टैक्सपेयर और बिजनेसमैन के लिए इन सभी आयकर तारीखों को सही समय पर जानना और उनका पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इन नियमों में एक दिन की भी छोटी सी देरी आपको आयकर विभाग की तरफ से भारी ब्याज, जुर्माना और कानूनी नोटिस का बड़ा खतरा दे सकती है। इसलिए इस बार समय रहते सभी महत्वपूर्ण इनकम टैक्स डेडलाइन एक जगह पर अच्छी तरह से जान लें ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी न हो।

अप्रैल महीने की डेडलाइन

आयकर विभाग के कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को सेक्शन 194-IA और 194M जैसे विशेष लेनदेन के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा 30 अप्रैल को मार्च महीने का TDS और TCS जमा करने की अंतिम तिथि गैर-सरकारी डिडक्टर के लिए तय की गई है। इसी दिन फॉर्म 15G और 15H को भी सरकारी विभाग में सही ढंग से जमा करना हर हाल में पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है।

मई और जून के नियम

नियमों के अनुसार 7 मई को अप्रैल महीने का TDS और TCS जमा करने की सबसे आखिरी तारीख निर्धारित करके आम लोगों को बता दी गई है। वहीं 31 मई को सालाना वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग के साथ फॉर्म 10BD के तहत दान की जानकारी विभाग को पूरी तरह से जमा करानी होती है। इसके बाद 15 जून को सैलरी और नॉन-सैलरी पेमेंट के लिए आवश्यक TDS सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और एडवांस टैक्स की पहली किस्त भी भरनी होती है।

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जुलाई और सितंबर फाइलिंग

सैलरीड और नॉन-ऑडिट करदाताओं के लिए 31 जुलाई को अपनी ITR फाइल करने की सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण डेडलाइन पूरी तरह से निर्धारित कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इसी तय तारीख तक सभी नागरिकों को अपना सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भुगतान भी बिना किसी देरी के अच्छी तरह से पूरा करना होता है। इसके बाद 15 सितंबर को एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भरनी होती है जिसमें करदाता को अपने कुल देय का कम से कम 45 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है।

अक्टूबर से दिसंबर की तारीखें

जिन करदाताओं को ऑडिट की सख्त जरूरत होती है उनके लिए अपनी ITR फाइलिंग की सबसे अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक तय की गई है। वहीं दूसरी तरफ 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान करना होता है जिसमें कुल ITR का 75 प्रतिशत हिस्सा शामिल होता है। इसके बाद 31 दिसंबर को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लेट या किसी भी तरह की रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी समय सीमा समाप्त हो जाती है।

जनवरी से मार्च की योजना

जनवरी और फरवरी के महीने में सभी नौकरीपेशा लोगों को अपने टैक्स सेविंग निवेश की योजना बनाकर नियोक्ता को अपना निवेश प्रूफ जमा करना होता है। इसके बाद 15 मार्च को करदाताओं को अपने एडवांस टैक्स की सबसे अंतिम किस्त के रूप में कुल 100 प्रतिशत बकाया टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है। सबसे अंत में 31 मार्च को पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स सेविंग निवेश करने और पिछले वर्षों के लिए कोई भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है।

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जुर्माने और पेनाल्टी से बचाव

इन सभी महत्वपूर्ण आयकर तारीखों और डेडलाइन्स का सही तरीके से पालन करने से आप इनकम टैक्स  ITR की भारी पेनाल्टी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। यह नया इनकम टैक्स कैलेंडर आपको पूरे वित्तीय वर्ष FY2027 में सही समय पर अपना पैसा निवेश करने में भी बहुत बड़ा सहायक साबित होने वाला है। इसलिए अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें और तय तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल करके मानसिक शांति और बहुत बड़ी राहत प्राप्त करें।

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Published On: Apr 17, 2026 | 02:54 PM

Topics:  

  • Income Tax
  • ITR File
  • Utility News

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