DPDP Act में क्या है खास। (सौ. DPDP)
Digital Data Protection India: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट 2023 के नियम अब औपचारिक रूप से लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत अंतिम नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद देश में पहली बार एक व्यापक फेडरल डिजिटल प्राइवेसी कानून प्रभावी हो गया है। इस कानून का उद्देश्य डेटा हैंडलिंग, स्टोरेज और सुरक्षा से जुड़े मानकों को मजबूत करना है, ताकि यूजर को अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण मिल सके। नए नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों पर सख्त जिम्मेदारियां भी तय करते हैं।
DPDP एक्ट के तहत अब किसी भी कंपनी को यूजर से व्यक्तिगत डेटा लेने से पहले साफ, सरल और पारदर्शी consent लेनी होगी।
डेटा का दुरुपयोग रोकने के लिए यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
कंपनियों को अब डेटा एन्क्रिप्शन, मास्किंग, सिक्योरिटी लॉग्स और मॉनिटरिंग जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय लागू करना अनिवार्य होगा।
नई नियमावली के तहत यूजर अपने डेटा को एक्सेस, करेक्ट, ट्रांसफर, डिलीट और ट्रैक कर सकेगा। यदि कोई यूजर तीन साल तक इनएक्टिव रहता है,
5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म अब Significant Data Fiduciary की कैटेगरी में आएंगे। इन्हें हर साल ऑडिट, इम्पैक्ट असेसमेंट, और अपने एल्गोरिद्म की सुरक्षा समीक्षा करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके सिस्टम यूजर अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संवेदनशील डेटा के मामले में Cross-border Data Transfer पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
सरकार ने कंपनियों को सभी प्रावधानों के अनुपालन के लिए 12 से 18 महीने का समय दिया है।
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नियमों के अनुसार, डेटा विदेश भेजा जा सकता है, बशर्ते सरकार ने उस देश को प्रतिबंधित न किया हो। अगर डेटा किसी विदेशी सरकार या उसकी नियंत्रित इकाई को जा रहा है, तो कंपनियों को अतिरिक्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जिनके पास 20 मिलियन और 5 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें तीन साल इनएक्टिव रहने वाले ग्राहकों का डेटा हटाना होगा। हटाने से 48 घंटे पहले यूजर को नोटिस भेजना अनिवार्य है।